साल 2023 में इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े कई अहम बदलाव हुए. इन बदलावों की घोषणा बजट में की गई थी, जो साल 2024 में लोगों की टैक्स (TAX) से जुड़े फैसलों पर बड़ा असर डालेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि यह घोषणाएं साल 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए थीं. इस बार जब आप जुलाई 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो इन बदलावों का असर आप पर देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में.

1- नए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

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इनकम टैक्स स्लैब में पिछले बजट में जो बदलाव किए गए थे, वह अगले साल से लागू होंगे. इस तरह 2023 के बदलावों का असर 2024 में देखने को मिलेगा.

इनकम टैक्स स्लैब (₹)   इनकम टैक्स रेट (%)  
0-3,00,000   0  
3,00,001-6,00,000   5  
6,00,001-9,00,000   10  
9,00,001-12,00,000   15  
12,00,001-15,00,000   20  
15,00,000 से ज्यादा   30  

2- नए टैक्स सिस्टम में टैक्स छूट की सीमा

नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया गया है. नया टैक्स सिस्टम अपनाने वाले लोगों को 3 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स छूट मिलेगी, जो अभी तक 2.5 लाख रुपये तक पर ही मिलती थी. यानी इस साल से 50 हजार अतिरिक्त रुपयों पर टैक्स छूट मिलेगी.

3- नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट रहेगा

1 अप्रैल 2023 से नए टैक्स रिजीम के तहत नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट रहेगा. यानी आईटीआर भरते वक्त जब आपको ये चुनना होता है कि आप नए टैक्स सिस्टम में जाना चाहते हैं या पुराने में जाना चाहते हैं, वहां आपको नया टैक्स सिस्टम पहले से सेलेक्टेड मिलेगा. अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के साथ जाना चााहते हैं तो आपको पुराना टैक्स सिस्टम सेलेक्ट करना होगा.

4- टैक्स रिबेट में बढ़ोतरी

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट की सीमा को नए टैक्स सिस्टम में 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है. इस तरह अभी तक लोगों को 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

5- 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन

पिछले साल तक इनकम टैक्स भरने वाले नौकरीपेशा और पेंशनधारकों को सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ही 50 हजार रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता था. इस साल से नए टैक्स सिस्टम को चुनने वाले नौकरीपेशा और पेंशनधारकों को भी 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा.