आयकर रिटर्न (ITR) भरने का दौर शुरू हो गया है. आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना अगर कोई गलती हो गई, तो आपका आईटीआर रिटर्न डिफेक्टिव (Defective ITR) भी घोषित किया जा सकता है. अगर आयकर रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है तो आपका आयकर विभाग की तरफ से एक नोटिस (Income Tax Notice) भी आ सकता है. भले ही आयकर विभाग के नोटिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ-पांव फूलने लगते हैं, लेकिन डिफेक्टिव आईटीआर को सही करना भी बहुत आसान. तो घबराएं नहीं. आइए जानते हैं अगर आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है, जो उसे सही कैसे (How to correct Defective ITR) किया जाए.

पहले जानिए क्या होता है डिफेक्टिव आईटीआर

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डिफेक्टिव आईटीआर का मतलब है कि आपके आईटीआर में कोई गलती. यह गलती आपके नाम की स्पेलिंग भी हो सकती है. यानी अगर आपके नाम की स्पेलिंग आपके पैन कार्ड की स्पेलिंग से मैच नहीं करती है तो भी आपका आईटीआर डिफेक्टिव घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस आ सकता है. 

किन-किन कारणों से डिफेक्टिव हो सकता है आईटीआर?

  • अगर आपके नाम की स्पेलिंग पैन और आईटीआर में मैच ना करे तो आईटीआर डिफेक्टिव घोषित हो सकता है.
  • अगर आपने आईटीआर फाइल करते वक्त गलत चालान नंबर डाल दिया, तो आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.
  • एडवांस टैक्स अगल गलत असेसमेंट ईयर के लिए चुका दिया जाए तो भी ऐसा हो सकता है.
  • कई बार नियोक्ता की तरफ से गलत टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया जाता है, जिससे भी ऐसा होता है.
  • यानी अगर आपके 26एएस, एआईए या टीआईएस फॉर्म में कोई गलत जानकारी है तो आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.
  • अगर इनकम और टीडीएस में मिसमैच होता है तो भी आपका आईटीआर डिफेक्टिव साबित हो सकता है.
  • अगर टैक्स ऑडिट की जरूरत है, लेकिन वह नहीं हुआ है तो भी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.
  • अगर किसी शख्स ने अपने टैक्स की राशि से कम टैक्स जमा किया है तो भी उसका आईटीआर डिफेक्टिव घोषित करते हुए उसे नोटिस भेजा जा सकता है.

कैसे सही करें डिफेक्टिव आईटीआर

अगर किसी असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नहीं निकली है तो आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फ्रेश आईटीआर फाइल कर सकते हैं. अगर आपकी टोटल इनकम और डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं है तो आप फ्रेश आईटीआर भर कर सकते हैं, वरना आपको रिवाइज्ड आईटीआर भरना होगा. ध्यान रहे कि रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की इस साल (वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. 

अगर यह आखिरी तारीख निकल जाती है तो आपको नोटिस का जवाब देना होगा. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में अपडेटेड आईटीआर भरने की सुविधा मिलती है. असेसमेंट ऑफिसर नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों का वक्त दे सकता है, जिसमें आपको गलती सुधारनी होगी. अगर आप वक्त बढ़वाना चाहें तो एप्लिकेशन दे सकते हैं और असेसमेंट ऑफिसर सही वजह बताए जाने पर आईटीआर की गलती को सही करने की तारीख को बढ़ा भी सकता है. 

अगर आप आयकर विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आईटीआर को इनवैलिड मान लिया जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि आपने उस असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर नहीं भरा है. ऐसी हालत में आप पर पेनाल्टी भी लग सकती है.