Tax Saving Tips for FY23: टैक्सपेयर्स को हर साल अपना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करना होता है. इसमें उन्हें बताना होता है कि साल भर में उनकी किन-किन सोर्सेज़ से कितनी कमाई हुई, उन्होंने कितना खर्च किया, कितना बचाया और उन्हें अपनी आय पर कितना टैक्स (Taxation on Income) देना है. इसके जरिए वो अपनी आय पर सरकार को टैक्स देते हैं. लेकिन सरकार टैक्सपेयर्स को टैक्स पर सेविंग्स करने के कई ऑप्शन भी देती है. पहले तो कई तरह की आय पर आपको टैक्स छूट भी मिल जाती है, वहीं अपनी बाकी की आय पर आप कई टिप्स अपनाकर टैक्स (Tax Saving technique) भी बचा सकते हैं. हम आपको यहां फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए टैक्स सेविंग (Tax Saving for FY23) के कुछ ऑप्शंस बता रहे हैं.

1. टैक्स सेविंग के लिए निवेश (Tax Saving on Investment)

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ऐसे कई निवेश हैं, जिनपर सरकार निवेश को टैक्स के दायरे से बाहर रखती है. हालांकि, कुछ-कुछ मामलों में निवेश पर छूट एक लिमिट तक ही मिलती है. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स नहीं देना होता. इसमें Public Provident Fund (PPF), Employees' Provident Fund (EPF), Equity Linked Savings Scheme, National Pension System (NPS), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Fixed Deposits (FDs) जैसे कई टैक्स सेविंग टूल्स हैं, जिनमें आप निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

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2. होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा (Tax Benefit on Home Loan)

अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप इसके ब्याज और मूलधन पर भी टैक्स छूट (Tax Deduction on Home Loan Interest) पा सकते हैं. किसी भी बैंक या NBFCs से होम लोन पर आप उस फाइनेंशियल ईयर में जितना ब्याज भरेंगे उसपर आपको इनकम टैक्स की धारा 80EE के तहत छूट मिलेगी. आप 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

3. हेल्थ इंश्योरेंस से पाएं टैक्स छूट और प्रोटेक्शन भी (Tax Deduction on Health Insurance)

आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टैक्स भी बचा सकते हैं. अगर आप सॉलिड कवरेज लेते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, वहीं टैक्स डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकेगा. अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तो आप सेक्शन 80D के तहत 25,000 तक की रकम पर डिडक्शन पा सकते हैं. 60 साल के ऊपर के टैक्सपेयर्स के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये है.

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ITR Filing की मदद से कैसे होगी बचत? (Tax Filing Tips)

आप टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपनी दो टिप्स अपनाकर भी टैक्स बचा सकते हैं.

4. अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुनें (How to choose tax regime)

केंद्रीय बजट-2023 में न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है. इस रिजीम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है. आपके पास अभी भी दो टैक्स रिजीम उपलब्ध हैं. लेकिन एक में लोअर टैक्स रेट हैं तो डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है. एक में डिडक्शन हैं तो टैक्स रेट हाई है, ऐसे में आप अपनी सुविधा के ओल्ड या न्यू कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. आपकी सैलरी के हिसाब से आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम में ज्यादा बचत हो सकती है, ये कैलकुलेट करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी रिजीम सही रहेगी. इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में नया टैक्स कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है.

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5. आईटीआर टाइम पर फाइल करना (File Tax Return/ITR on time)

सबसे बड़ा काम आप कर सकते हैं टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करने का. यूं तो इनकम टैक्स विभाग 31 जुलाई तक आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने को कहता है. इसके बाद हो सकता है डेडलाइन बढ़ाई जाए, लेकिन इसके लिए आपको बिलेटेड रिटर्न करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में पेनाल्टी भी देनी होती है, जिससे आपका आईटीआर का खर्च बढ़ जाता है. इससे बेहतर है कि आप टाइम पर अपना आईटीआर फाइल कर लें और फालतू के जुर्माने से बचें.

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