Income Tax Savings: ऐसे 5 तरीके जो इतना टैक्स बचा कर देंगे, जितना सोचा नहीं होगा; बहुत कम लोग जानते हैं ये बात
Written By: शुभम् शुक्ला
Mon, Dec 02, 2024 03:08 PM IST
Income Tax saving tips: इनकम टैक्स (Income tax) बचाने के लिए लोग अक्सर वही पुराने रास्ते अपनाते हैं- जैसे धारा 80C के तहत निवेश करना, होम लोन (Home loan) का ब्याज क्लेम करना या हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) खरीदना. लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रिक्स हैं, जिनसे आप काफी अच्छा-खासा टैक्स बचा (How to save tax) सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 आसान और अनोखे तरीके, जिनसे आप टैक्स की बड़ी बचत (Income Tax Savings) कर सकते हैं. ये तरीके बहुत ही कम लोग जानते हैं.
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प्री-नर्सरी फीस पर भी मिल सकती है टैक्स छूट!
अगर आपका बच्चा प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में पढ़ता है, तो उसकी फीस पर भी आपको टैक्स छूट मिल सकती है. यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आती है. यह टैक्स बेनेफिट 2015 में ही लागू हो गया था, लेकिन जितना स्कूल ट्यूशन फीस डिडक्शन लोकप्रिय हुआ, उतना यह पॉपुलर नहीं हो पाया. आप अधिकतम दो बच्चों की फीस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
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माता-पिता को दें ब्याज और पाएं टैक्स छूट
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मां-बाप को किराया दें और HRA पर टैक्स बचाएं
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और HRA का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो यह तरीका आपके काम का है. अपने माता-पिता को घर का किराया दें और उन्हें किराएदार दिखाकर धारा 10(13A) के तहत HRA क्लेम करें. यह पूरी तरह लीगल है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप कोई अन्य हाउसिंग बेनेफिट ले रहे हैं, तो HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे.
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Save tax on family health insurance
अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं. धारा 80D के तहत माता-पिता (65 साल से कम उम्र) के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की छूट. माता-पिता (65 साल से अधिक उम्र) के लिए 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है. पत्नी और बच्चों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिलती है.
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मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट
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