ITR Verification: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स (Tax Payers) के लिए अलर्ट जारी किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को आज ही वेरिफाई करें. ऐसा नहीं करने पर आप पर लेट फीस लगाया जा सकता है. आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

आज ही अपना ITR वेरिफाई करें

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कहा, प्रिय टैक्टपेयर्स, आज ही ई-फाइलिंग प्रोसेस पूरा करें. अपने आईटीआर (ITR) को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करना याद रखें. देरी से वेरिफिकेशन करने से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है. देर न करें, आज ही अपना ITR वेरिफाई करें.

ये भी पढ़ें- सस्ते में खरीद लीजिए मकान और दुकान, सोमवार को होगा 'Mega E-Auction', यहां चेक करें सभी डीटेल

Bank of Baroda ने लाखों ग्राहकों को किया अलर्ट! ₹50 हजार का चक्कर पड़ेगा भारी, अकाउंट हो जाएगा खाली

ऐसे वेरिफाई करें ITR

टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को आसानी से वेरिफाई कर सकते हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार ओटीपी (Aadhaar- OTP) के जरिए वेरिफाई कर कते हैं. इसके अलावा, नेट बैंकिंग (Net Banking) और प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट/ डीमैट अकाउंट (Demat Account) के जरिए अपना ITR वेरिफाई कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- इस फूल की खेती बदल देगी आपकी किस्मत, होगा लाखों का मुनाफा

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें