Tax Free Income 2023: मार्च खत्म हो रहा है. चूंकि अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करना शुरू हो जाएगा, ऐसे में आपको टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए. अच्छी बात है कि देश में ऐसे बहुत से इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, जहां आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है. यानी आप इन निवेश के माध्यमों में निवेश करके रिटर्न भी पा सकते हैं और इनसे आपको टैक्स पर छूट भी मिल जाती है. अब चूंकि आपको 31 मार्च से पहले टैक्स प्लानिंग कर लेनी है, तो हम आपको यहां निवेश के ऐसे 5 तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं.

1. Public Provident Fund Tax Free Return

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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे पॉपुलर टूल है. इसमें आपका निवेश EEE स्टेटस यानी Exempt-Exempt-Exempt की कैटेगरी में आता है. यानी इसमें इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों ही टैक्स फ्री होता है. इस योजना में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इस स्कीम में इस फाइनेंशियल ईयर में आपको सालाना 7.1% की दर से रिटर्न मिल रहा है. इस योजना में निवेश 15 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है. आप इस अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं, ये सुविधा निवेश के छठे साल से मिलनी शुरू होती है. वहीं, सातवें साल से प्रीमैच्योर विदड्रॉल किया जा सकता है. आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ इस योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं. एक साल में निवेश का मिनिमम अमाउंट 500 रुपये और अधिकतम अमाउंट 1.5 लाख रुपये है.

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2. Sukanya Samriddhi Yojana Tax Free Return

सुकन्या समृद्धि योजना में भी टैक्सफ्री रिटर्न मिलता है. ये योजना भी EEE स्टेटस में आती है. वर्तमान में अभी आप 7.6% तक रिटर्न पा सकते हैं. केंद्र सरकार ये योजना बच्चियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए चलाती है. इसमें माता-पिता अपनी 10 साल से छोटी बेटी के नाम पर निवेश शुरू कर सकते है. ये अकाउंट 21 साल के लिए लॉक होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ आपको प्रीमैच्योर विदड्रॉल की अनुमति मिल जाती है. इसमें निवेश 250 रुपये से शुरू किया जा सकता है और साल में अधिकतम इनकम 1.5 लाख रुपये डाले जा सकते हैं.

3. Employees Provident Fund Tax Free Return

EPF भी कुछ शर्तों के साथ EEE स्टेटस में आता है. इसपर अभी आपको 8.1% रिटर्न मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट की लिमिट के अंदर रहकर निवेश करें तो ये भी टैक्स फ्री होता है. इस स्कीम में सैलरीड प्रोफेशनल्स की सैलरी से 12 फीसदी हिस्सा कटता है (बाकी 12 फीसदी कंपनी देती है) और उनका रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार होता रहता है. आप जो 12 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन देते हैं, उसपर आप 80C के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इस योजना में निवेश के दौरान अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारी का कुल EPF और VPF (Voluntary Provident Fund) कॉन्ट्रिब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होता है, तो उतने बढ़े हुए अमाउंट पर जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है, वो टैक्सेबल होगा. लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगा. 

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4. Senior Citizen Saving Scheme Tax Return 

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजंस के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है. इसमें इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, लेकिन रिटर्न पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसमें 60 साल से ऊपर के लोग निवेश कर सकते हैं. मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट 9 लाख (सिंगल) और 15 लाख (जॉइंट) जमा कर सकते हैं. लॉक इन पीरियज 5 साल है. तिमाही के आधार पर इंटरेस्ट मिलता है. इसपर इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन टीडीएस पर छूट क्लेम कर सकते हैं.

5. ELSS Mutual Fund Tax Free Return 

ELSS Mutual Fund इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम होता है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं.ये निवेश भी आपको टैक्स फ्री रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपका कैपिटल गेन फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से कम होना चाहिए. 80C के तहत टैक्स फ्री निवेश में इसे भी रखा गया है. हालांकि, ये मार्केट से जुड़ा निवेश है तो रिटर्न अश्योर्ड नहीं होता है. ये स्कीम 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आती है. प्रीमैच्योर विदड्रॉल नहीं कर सकते.

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