यहां पैसा लगाया तो कोई नहीं काट पाएगा आपका Income Tax! कमाई के साथ होगी बड़ी बचत, CA भी बोलेगा- मान गए गुरु
Written By: शुभम् शुक्ला
Wed, Dec 11, 2024 05:18 PM IST
Income tax free investment Options: हर साल टैक्स भरने से पहले इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की तैयारी शुरू हो जाती है. खासकर नौकरीपेशा के लिए ये वक्त काफी मायने रखता है. वित्त वर्ष खत्म होने से पहले निवेश करना और उसके प्रूफ सब्मिट करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कहां आपका पैसा सेफ है और उस पर आपको कोई टैक्स (Tax free investment) भी नहीं चुकाना. ओल्ड टैक्स रिजीम में सालाना 2.5 लाख रुपए की इनकम से ज्यादा वाले टैक्स (Income tax) के दायरे में आते हैं. लेकिन, इनकम कम हो या ज्यादा अगर ये पता हो कि टैक्स (Tax) कहां नहीं लगेगा तो आप भी निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं.
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कौन सी कमाई पर नहीं देना होता टैक्स
इनकम के कुछ सोर्स ऐसे हैं जहां टैक्स चुकाने की कोई जरूरत नहीं होती. खेती से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. किसी फर्म में पार्टनर हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर मिली राशि टैक्स फ्री होती है. क्योंकि, कंपनी पहले ही इस पर टैक्स दे चुकी होती है. टैक्स छूट सिर्फ प्रॉफिट पर होती है. वहीं, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं होता.
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वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस (VRS)
TRENDING NOW
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HUF से मिली राशि
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मां-बाप से मिला पैसा/जेवर/प्रॉपर्टी
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गिफ्ट भी टैक्स फ्री
वैसे तो गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं. इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत टैक्सपेयर्स को मिले गिफ्ट्स पर टैक्स चुकाना होता है. लेकिन, शादी और दोस्तों, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता. ये गिफ्ट 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. गिफ्ट शादी के दिन या फिर उसके आस-पास के ही होने चाहिए. हालांकि, इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक कुछ खास लोगों से शादी में मिले गिफ्ट 50 हजार रुपए से ज्यादा कीमत होने के बाद भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते. 1. पति-पत्नी से मिला गिफ्ट 2. भाई-बहन से मिला गिफ्ट 3. मां-बाप के भाई या बहन से मिले गिफ्ट 4. विरासत या वसीयत में मिली प्रॉपर्टी 5. सेक्शन 10 (23C) के तहत किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट 6. सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी भी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट.
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NRE सेविंग/FD अकाउंट का ब्याज
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ग्रेच्युटी
नौकरीपेशा के लिए ग्रेच्युटी का नियम समझना बहुत जरूरी है. किसी भी संस्थान में अगर आप 5 साल तक नौकरी करते हैं तो उस पर ग्रेच्युटी बनती है. ये मौजूदा नियमों के मुताबिक है. ग्रेच्युटी की मिलने वाली पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आती है. सरकारी कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है. वहीं, प्राइवेट कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है.
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PPF इन्वेस्टमेंट
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