Non Taxable Income: इन 5 तरह की इनकम पर नहीं लगता है कोई टैक्स, ITR फाइल करने से पहले नोट कर लें ये बात
Written By: सुचिता मिश्रा
Tue, Jul 09, 2024 08:30 AM IST
भारत में इनकम टैक्स को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत एक निश्चित सीमा तक कमाई करने पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता. लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज्यादा इनकम पा रहे हैं तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर रिटर्न फाइल करना होगा. लेकिन कुछ इनकम ऐसी भी हैं जिन्हें इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. ITR दाखिल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई है. ऐसे में अगर आपने अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जान लीजिए ऐसी 5 तरह की इनकम के बारे में जिनको भारत में नॉन टैक्सेबल माना जाता है.
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कृषि से होने वाली इनकम
Income Tax के सेक्शन 10 (1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से कर मुक्त होती है. इसमें गेहूं, चावल, दालों और फलों का उत्पादन, प्रोसेसिंग और वितरण शामिल है. इसके अलावा अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है, तो उससे मिलने वाला किराया भी टैक्स फ्री होता है. इतना ही नहीं, कृषि भूमि की खरीदी और बिक्री से होने वाली आय भी नॉन टैक्सेबल होती है.
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रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट
आपके सगे संबन्धी और करीबी रिश्तेदार गिफ्ट दें, तो उन पर टैक्स नहीं लगता है. पति-पत्नी, भाई-बहन, पति/पत्नी का भाई या बहन, माता/पिता के भाई या बहन यानी मौसी, मामा, बुआ, चाचा, दादा-दादी या नाना-नानी, पति/पत्नी के दादा-दादी या नाना-नानी, बेटा या बेटी और भाई/बहन का पति या पत्नी को सगे संबन्धी की लिस्ट में रखा जाता है. अगर ये आपको गिफ्ट दें तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है. इसके अलावा शादी के अवसर पर मिले गिफ्ट टैक्स-मुक्त होते हैं, चाहे उनकी राशि कितनी भी हो. अगर आपका कोई दोस्त या परिचित आपको 50, हजार रुपए तक का गिफ्ट दे तो वो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा का गिफ्ट देता है तो वो टैक्स के दायरे में आता है.
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