आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) आ चुकी है और अब आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ घंटे ही बाकी हैं. ऐसे में अब जो लोग आईटीआर भरने से छूट गए हैं, वह जल्दी-जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भर रहे हैं. जल्दी-जल्दी में अक्सर कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, इसीलिए आयकर विभाग (Income Tax Department) कई हफ्तों से ट्वीट पर ट्वीट कर के कह रहा था कि रिटर्न जल्दी भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें. अगर आपने भी जल्दबाजी में ITR भरते-भरते कोई गलती (Mistake in ITR) कर दी है तो घबराएं नहीं. गलती को आसानी से सुधारा (How to Correct Mistake in ITR) भी जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे सही करें आईटीआर (Revised ITR) में हुई गलती को.

रिवाइज्ड आईटीआर भरें

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अगर आपसे आईटीआर भरने में गलती हुई है तो आपको रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होगा. यह आईटीआर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(5) के तहत फाइल करना होगा. हालांकि, इसकी भी एक आखिरी तारीख होती है. अभी रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. यानी इस तारीख के बाद आप रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भर पाएंगे. 

कितनी बार सही कर सकते हैं गलती?

अगर बात की जाए आईटीआर की गलती सही करने की, तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार गलती सही कर सकते हैं. यानी आप लास्ट डेट से पहले-पहले जितनी बार चाहे रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बहुत ज्यादा बार रिवाइज्ड आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आयकर विभाग की तरफ से किसी तरह की स्क्रूटनी भी की जा सकती है.

क्या कोई चार्ज या जुर्माना भी लगेगा?

अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने पर कोई चार्ज या जुर्माना चुकाना पड़ेगा? आयकर विभाग की तरफ से रिवाइज्ड आईटीआर भरने पर कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगाया जाता है. हालांकि, अगर रिवाइज्ड आईटीआर भरने पर आप अपनी इनकम में कोई बदलाव करते हुए अतिरिक्त आय दिखाते हैं तो आपको उस पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा. वहीं ऐसे मामले में आप पर जुर्माना और बकाया पर ब्याज भी लग सकता है.

रिटर्न वेरिफाई करने से पहले भर सकते हैं रिवाइज्ड आईटीआर?

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी उसे वेरिफाई नहीं कराया और आपको याद आ जाए कि उसमें गलती है तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक नया रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं होता है. जब तक आप अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं करा देते, आप रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भर पाएंगे, ना ही फ्रेश आईटीआर फाइल कर सकेंगे. आयकर विभाग की वेबसाइट ही आपको ऐसा नहीं करने देगी. वहीं रिटर्न को वेरिफाई करने के बाद अगर आप रिवाइज्ड आईटीआर भरने के बजाय नया यानी फ्रेश आईटीआर फाइल करते हैं तो उसे भी आयकर विभाग की तरफ से रिवाइज्ड आईटीआर ही माना जाएगा.