अगर आप टैक्स देने से कर देते हैं इनकार तो क्या होगा? जानिए कितनी मुश्किल हो जाएगी जिंदगी
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Jan 16, 2025 04:55 PM IST
भारत में टैक्स भुगतान सभी टैक्सपेयर्स को करना जरूरी होता है. यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. टैक्स देने से न केवल राष्ट्रीय विकास में योगदान होता है, बल्कि टैक्सपेयर्स को विभिन्न सरकारी लाभ भी मिलते हैं. वहीं अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स चोरी करते हैं या फिर आप सीधा टैक्स देने से मना कर देते हैं तो आपको ये नियम जान लेना चाहिए.
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मिलता है ये विकल्प
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टैक्स न चुकाने पर क्या होगा?
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आयकर विभाग से मिलेगा नोटिस
आयकर विभाग धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस जारी कर सकता है. इस नोटिस में बकाया राशि का भुगतान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का निर्देश होता है. नोटिस को अनदेखा करना गंभीर हो सकता है, जिससे आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में टैक्स चोरी करता है, तो उस पर धारा 270ए और 276सीसी के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है. टैक्स कम दिखाने पर बकाया टैक्स का 50% से लेकर 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
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संपत्ति हो जाएगा जब्त
लगातार नोटिसों का पालन न करने पर आयकर विभाग बकाया राशि की वसूली के लिए आपकी संपत्ति, जैसे जमीन, वाहन या अन्य परिसंपत्तियों को जब्त कर सकता है. टैक्स न चुकाने से व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है, जिससे भविष्य में ऋण या अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करना कठिन हो सकता है. गंभीर मामलों में विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने को रद्द कर सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा भी प्रतिबंधित हो सकती है.
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