ITR Filing Successful होने के बावजूद इन लोगों को नहीं मिलता Refund, जानिए आपको मिलेगा या नहीं! ना मिले तो क्या करें?
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में अपने आईटीआर भर दिए हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में अपने आईटीआर भर दिए हैं. कुछ लोग आने वाले दिनों में भरने की प्लानिंग कर रहे हैं. कुछ लोग तो अब रिफंड का इंतजार करने लगे हैं. हालांकि, रिफंड हर किसी को नहीं मिल पाता. कुछ लोगों को तो सफलतापूर्वक आईटीआर फाइल करने के बावजूद रिफंड नहीं मिल पाता है. आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से आपका रिफंड (Refund) रुक जाता है. आइए जानते हैं ऐसी ही 2 गलतियों के बारे में.
1- आईटीआर को वेरिफाई करना बिल्कुल ना भूलें
कई बार आईटीआर फाइल करने के बाद तुरंत वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो लोग 30 दिन के अंदर आईटीआर वेरिफाई करने का विकल्प चुन लेते हैं. पहले यह सीमा 120 दिन थी, जिसे 1 अगस्त 2022 से घटा दिया गया है. इस बीच अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने आईटीआर को वेरिफाई नहीं किया है और रिफंड ना आने पर चिंता करने लगते हैं.
सीए से भी करवाया है आईटीआर फाइल, तो भी चेक करें
अगर आपने किसी सीए से आईटीआर फाइल करवाया है तो भी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आईटीआर वेरिफाई हुआ है या नहीं. मुमकिन है कि आपके सीए के पास बहुत सारा काम हो और वह आईटीआर को वेरिफाई करना भूल जाए. ऐसे में आपको खुद भी अकाउंट चेक करना चाहिए कि आईटीआर वेरिफाई हुआ या नहीं.
मैसेज और ईमेल चेक करते रहें
ध्यान रहे कि आईटीआर वेरिफाई होने के बाद आपके पास एक मैसेज और ईमेल भी आता है कि आपका आईटीआर सफलतापूर्वक वेरिफाई हो चुका है. तो जब आप खुद आईटीआर वेरिफाई करें या सीए से वेरिफाई करवाएं तो अगर आपको ये मैसेज नहीं आता है तो अपने आईटीआर अकाउंट में लॉगिन कर के चेक जरूर करें कि ई-वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं.
2- बैंक खाता प्री-वैलिडेट किया या नहीं?
अगर आईटीआर वेरिफिकेशन के बावजूद आपका रिफंड अटकता है तो एक बार ये भी चेक करें कि आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेट हुआ है या नहीं. प्री-वैलिडेट ना होने की स्थिति में आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आ पाएगा और आप इंतजार ही करते रह जाएंगे. कुछ समय पहले ही इनकम टैक्स ने खुद भी कहा था कि अपना बैंक खाता वैलिडेट जरूर कराएं, क्योंकि उसी में रिफंड आएगा.
बैंक खाते को प्री-वैलिडेट करना इसलिए जरूरी है, ताकि अगर आपके नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या किसी और डेटा में कोई गड़बड़ है तो वह समय रहते पता चल जाए. अगर ऐसा नहीं होगा तो रिफंड फेल हो जाएगा और आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा.
रिफंड ना मिलने पर करें रिफंड को रीश्यू करने की रिक्वेस्ट
रिफंड ना मिलने पर आप रिफंड को रीश्यू करने की रिक्वेस्ट (Refund Reissue Request) कर सकते हैं. रिफंड को फिर से जारी करने की रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. इसकी पूरी प्रोसेस खुद आयकर विभाग ने ही बताई हुई है. आइए जानते हैं पूरी प्रोसेस.
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और Service Requests में जाकर Refund Reisue सेलेक्ट करें.
- वहां पर आपको Refund Reissue Request पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको वह रिकॉर्ड चुनना होगा, जिसके लिए आप रीइश्यू की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं.
- उस बैंक अकाउंट को चुनें, जिसमें आप रिफंड हासिल करना चाहते हैं. ध्यान रहे कि अगर आपके द्वारा चुना गया अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो पहले उसे ई-फाइलिंग पोर्टल से वैलिडेट करना होगा.
- इसके बाद आपको Proceed to Verification पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी में से किसी एक ई-वेरिफिकेशन के तरीको को चुनना होगा.
- इतना करने बाद आपको Continue पर क्लिक करना होगा और आपकी रिक्वेस्ट आयकर विभाग के पास चली जाएगी.
कितने दिन में आ जाता है रिफंड?
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार इनकम टैक्स रिफंड आने में करीब 4-5 हफ्तों तक का वक्त लग जाता है. ध्यान रहे, यह रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करना है, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना है. कई बार लोग ई-वेरिफाई कराना भूल जाते हैं, जिससे उनका रिफंड अटक जाता है. ई-वेरिफिकेशन के बाद ही 4-5 हफ्तों में रिफंड मिलता है.
रिफंड फेल हो जाए तो क्या करें?
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की तरफ से आईटीआर तो सही से भरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनका रिफंड फेल हो जाता है. अगर आपका भी रिफंड 4-5 हफ्तों में नहीं आता है तो एक बार आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. अगर आपको दिखता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप दोबारा से रिफंड के लिए कह सकते हैं.
क्यों फेल होता है रिफंड?
रिफंड फेल होने की सबसे आम वजह होती है आपके बैंक अकाउंट के साथ किसी तरह की दिक्कत होता. आपका अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत होने की वजह से रिफंड रुक सकता है. इतना ही नहीं, अगर आपने अपना अकाउंट वैलिडेट नहीं कराया है, तो भी आपका रिफंड फेल हो जाता है. कई बार पैन कार्ड पर लिखा नाम और बैंक खाते में लिखा नाम मैच नहीं करता, जिसके चलते भी आपका रिफंड फेल हो सकता है. अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है.