Income Tax, New Tax Regime: टैक्सपेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम में इस वित्तीय वर्ष से कई बदलाव किए गए हैं. बढ़े हुए फायदों को देखते हुए न्यू रिजीम का अट्रैक्शन बढ़ा है, लेकिन शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक बयान आया, जिसके चलते इसकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है. न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) में इनकम टैक्स (Income Tax) पर छूट को लेकर कई संदेह बने हुए थे, खासकर 7 लाख से थोड़े ऊपर के इनकम को लेकर. इसपर वित्तमंत्री की ओर बयान आया है कि 7.27 लाख रुपये तक सालाना आय पर कोई Income Tax देने की जरूरत नहीं है.

7 लाख से ऊपर की इनकम पर वित्तमंत्री ने क्या कहा?

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लोगों को कई टैक्स बेनिफिट्स (Tax Benefits) दिये हैं. इसमें 7.27 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax Exemptions) से छूट शामिल है.  7.27 लाख रुपये के लिये, अब आप कोई टैक्स नहीं देते हैं. आप तभी टैक्स देते हैं, जब कमाई इससे ऊपर होती है. उन्होंने कहा कि अब न्यू टैक्स रिजीम में अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा.

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New Tax Regime में कब हो सकता है फायदा? (New Tax Regime Benefits)

न्यू टैक्स रिजीम में उन लोगों के लिए फायदा ही फायदा है, जिनकी सैलरी 7.27 से नीचे हैं. इस हिसाब से तो आपकी टैक्सेबल इनकम ही ज़ीरो हो जाएगी. इसके अलावा, न्यू टैक्स रिजीम में कई फायदे हैं जिनके चलते  आपके लिए ये रिजीम ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है.

1. 3 लाख की इनकम पर छूट

सबसे पहले तो न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम को टैक्सेशन के दायरे से ही बाहर कर दिया गया है. ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट मिली हुई है.

2. ज्यादा टैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में छह टैक्स रेट हैं. इसमें 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 तक की आय पर 10%, 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20%, 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता है.

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3. न्यू टैक्स रिजीम में 87A के तहत रिबेट

न्यू टैक्स रिजीम में 87A के तहत एक्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है. अधिकतम रिबेट की सीमा 25,000 रुपये है. यानी 7 लाख तक की आय रखने वालों को बिना कोई एक्जेम्प्शन क्लेम किए बिना भी टैक्स नहीं भरना होगा. 

4. पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा

अब नई टैक्स रिजीम के तहत भी 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है. जो भी सैलरीड इंप्लॉई और पेंशनर्स नई टैक्स रिजीम चुनेंगे, उन्हें भी 50,000 रुपये की छूट मिलती है.

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