New Tax Regime: इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को आकर्षक बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए. पुराने टैक्स सिस्टम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. नए टैक्स सिस्टम को बाय-डिफॉल्ट बनाया गया है. इसके अलावा इसमें छूट की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट (Tax Exemption Limit) को भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है. New Tax Regime में पहले कुल 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे घटाकर अब 5 कर दिया गया है. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में 50 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है. इन तमाम बदलावों के बाद अब टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठ रहा है कि उनके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यू टैक्स रिजीम में छूट की लिमिट 7 लाख रुपए

टैक्स एक्सपर्ट CA गरिमा बाजपेयी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को आकर्षक बनाने के भरपूर प्रयास किए हैं. टैक्सपेयर्स को कहां फायदा होगा इसे विस्तार से समझते हैं. 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब पुराने और नए दोनों टैक्स रिजीम में उपलब्ध है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर जारी कंफ्यूजन पर टैक्स एक्सपर्ट ने कहा कि इसका फायदा सभी टैक्सपेयर्स को मिलेगा. इसका मतलब अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए है तो उसे न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं जमा करना होगा.

 

 

न्यू टैक्स रिजीम में 7.5 लाख  पर  जीरो टैक्स

मान लीजिए कि 'A' की सैलरी 7.5 लाख रुपए है. न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा.  अब उसकी नेट टैक्सबेल इनकम घटकर 7 लाख रुपए पर आ जाती है. बजट घोषणा के मुताबिक, 7 लाख तक इनकम पर रीबेट का फायदा मिलता है. ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं जमा करना होगा.

7.5 लाख इनकम बिना डिडक्शन के 52500 रुपए का लगेगा टैक्स

अगर 'A' ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनता है तो. उसकी कुल इनकम 7.5 लाख रुपए है. 50 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. उसकी इनकम अब घटकर 7 लाख रुपए रह जाएगी. अब उसे कुल (12500+40000) 52500 रुपए का टैक्स जमा करना होगा. हालांकि, इसमें किसी तरह के डिडक्शन (Income Tax Deductions) को शामिल नहीं किया गया है. अगर वह अपनी इनकम टैक्स फ्री कराना चाहता है तो उसे 2 लाख रुपए पर अलग-अलग सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ उठाना होगा. इस डिडक्शन के लिए वह HRA क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन का लाभ मिलता है.

80(C) का लाभ उठाने के बाद 22500 रुपए का लगेगा टैक्स

ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत अगर 'A' 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन सेक्शन 80(C)उठाता है, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 5.5 लाख रुपए होगी. इस अमाउंट पर उसे कुल 22500 (12500+10000)  रुपए का टैक्स जमा करना होगा. कुल मिलाकर, अगर कोई टैक्सपेयर डिडक्शन का लाभ उठाता है तो वह ओल्ड टैक्स सिस्टम को भी चुन सकता है. अगर डिडक्शन का लाभ नहीं उठाता है तो उसके लिए न्यू टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) ही बेहतर विकल्प है. 

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें