How to e-verify ITR: इनकम टैक्स रिटर्न तेजी से भरे जा रहे हैं और आखिरी तारीख 31 जुलाई चन्द दिनों में बस आने ही वाली है. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके पास 31 जुलाई, 2024 के पहले तक टाइम है इस काम को निपटाने का. बस याद रखें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ आपको आईटीआर को ई-वेरिफाई (e-verify ITR) भी करना होगा. अपने आईटीआर को फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर ई-वेरिफाई करना अनिवार्य होता है.

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वेरिफिकेशन के बाद ही आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पूरी मानी जाती है. बता दें कि अगर आपने आईटीआर तो भर दिया, लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर EVC यानी electronic verification code ऑप्शन के जरिए ई-वेरिफाई कर सकते हैं. आपके पास ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आईटीआर वेरिफेकेशन प्रोसेस का ऑप्शन होता है. आइए प्रोसेस समझने के पहले ई-वेरिफिकेशन के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं.

6 तरीकों से होता है आईटीआर वेरिफाई

ई-वेरिफिकेशन का मतलब ही है ऑनलाइन वेरिफिकेशन. आप अपना आईटीआर कई तरीकों से ई-वेरिफाई कर सकते हैं.

1- आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से

2- आपके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से

3- आपके प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से

4- एटीएम (ऑफलाइन मेथड) में EVC से

5- नेटबैंकिंग के जरिए

6- DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से

ITR ई-वेरिफाई कैसे करें?

  • सबसे पहले ई-फाइलिंग के पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें. होम पेज पर आपको e-verify Return का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें.
  • ई-वेरिफाई रिटर्न पेज पर अपना PAN डालें, असेसमेंट ईयर चूज़ करें और आईटीआर के अकनॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालें, फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.
  • अब अपने मोबाइल नंबर पर आया हुआ 6 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें और सबमिट कर दें.
  • लेकिन अगर आप आईटीआर फाइलिंग के 30 दिनों के बाद फाइल कर रहे हैं तो OK पर क्लिक करें.
  • आपको यहां condonation delay request डालनी होगी. और डिले क्यों हुआ है, उसका कारण बताना होगा, इसे ड्रॉपडाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं.
  • अब ऊपर ई-वेरिफाई करने के तरीके जो बताए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनिए और फिर ई-वेरिफाई कर लीजिए.