जिसका इंतजार था वो हो ही गया. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए वित्त मंत्री ने बजट में बड़े ऐलान कर दिए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा टैक्स नियमों को आसान बनाने की तरफ सरकार का फोकस है. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम (New tax regime) के लिए कई ऐलान किए हैं. अब टैक्सपेयर्स को पहले से ज्यादा टैक्स की बचत होगी. वित्त मंत्री के मुताबिक, कुल 17500 रुपए का टैक्स बचेगा. इसका सीधा फायदा 4 करोड़ सैलरीड और पेंशनर्स को मिलेगा. आइये समझते हैं कैसे...

न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ बदलाव?

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वित्त मंत्री का कहना है कि अब टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से 17500 रुपए तक टैक्स बचा पाएंगे. इसके लिए नए टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. पहले न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की सैलरी पर 0 टैक्स था, जो अभी भी है. वहीं, 3-6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता था, अब इसे 3-7 लाख रुपए का ब्रैकेट कर दिया गया है. इसी तरह 6-9 लाख वाले ब्रैकेट को 7-10 लाख और 9-12 लाख के ब्रैकेट को 10-12 लाख रुपए का इनकम ग्रुप बना दिया गया है.

कैसे होगा 17,500 रुपए तक फायदा?

अब मान लीजिए किसी की इनकम 7 लाख रुपए है. 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा तो उसे कुल टैक्स पर 10,000 रुपए तक का फायदा होगा. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए होगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन से भी टैक्स स्लैब के मुताबिक, 7500 रुपए तक फायदा मिलेगा. इन दोनों बदलाव से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा.

न्यू टैक्स रिजीम के कुल 6 टैक्स स्लैब

 

क्र. सं. नए स्लैब पुराने स्लैब
1 ₹3 लाख तक ₹3 लाख तक
2 ₹3 लाख से ₹7 लाख तक ₹3 लाख से ₹6 लाख तक
3 ₹7 लाख से ₹10 लाख तक ₹6 लाख से ₹9 लाख तक
4 ₹10 लाख से ₹12 लाख तक ₹9 लाख से ₹12 लाख तक
5 ₹12 लाख से ₹15 लाख तक ₹12 लाख से ₹15 लाख तक
6 ₹15 लाख से ज्यादा ₹15 लाख से ज्यादा

न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख से 7 लाख की कमाई पर अब 5% टैक्स

क्र. सं. नए स्लैब टैक्स
1 ₹3 लाख तक 0%
2 ₹3 लाख से ₹7 लाख तक 5%
3 ₹7 लाख से ₹10 लाख तक 10%
4 ₹10 लाख से ₹12 लाख तक 15%
5 ₹12 लाख से ₹15 लाख तक 20%
6 ₹15 लाख से ज्यादा 30%

न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास

  1. इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती है.
  2. 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते हैं.
  3. आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए.