बस 1 रुपये कर दें दान और बचा लें ₹12500, ऐसी Tax Saving Tips ना कोई CA बताता है ना ही सरकार
अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 रुपये दान में देकर 12,500 रुपये बचा सकते हैं तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? बेशक नहीं करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है.
इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट में एक सेक्शन है 80जी (80G), जिसके तहत आपको दान में दिए पैसों पर टैक्स छूट मिलती है. वैसे तो हर कोई यही मानता है कि पैसे दान में वो देता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन हकीकत में आप दान देकर बहुत सारे पैसों पर टैक्स (Tax) लगने से बचा सकते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 रुपये दान में देकर 12,500 रुपये बचा सकते हैं तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? बेशक नहीं करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है. आइए समझते हैं एक सिचुएशन को, जिसमें अगर आप 1 रुपये दान (Donation) में दे दें तो आपको करीब 12,500 रुपये तक का टैक्स बचाने में मदद मिलेगी. सीधे-सीधे कहें तो आप लगभग 2.5 लाख रुपये पर टैक्स बचा सकेंगे.
अभी की व्यवस्था के हिसाब से कितना लगेगा टैक्स?
मौजूदा टैक्स स्लैब को समझें तो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आपको कई सारे डिडक्शन मिलते हैं. अगर आप उस टैक्स रिजीम में हैं तो आपको 5.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसमें 2.5 लाख रुपये तक तो किसी पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है. इसके बाद अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये या उससे नीचे ही रहती है तो 87ए के तहत आपको 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी के स्लैब के तहत 12,500 रुपये की टैक्स रिबेट मिलती है. यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपकी कमाई इससे 1 रुपये भी ज्यादा हुई तो आपको 2.5 लाख रुपये पर मिलने वाला ये रिबेट नहीं मिलेगा.
1 रुपये दान में देकर बचाएं 12,500 रुपये
ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80जी का फायदा उठा सकते हैं. आप इसके तहत 1 रुपये दान में दे दीजिए. अब आप जब 80 जी के तहत 1 रुपये दान में दिखा देंगे तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. इस तरह फिर से आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये रह जाएगी और आपको उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. यहां भले ही हमने सिर्फ 1 रुपये का उदाहरण लिया है, लेकिन आपके लिए यह राशि अधिक भी हो सकती है.
मान लीजिए आपकी कुल टैक्सेबल आय स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 5.10 लाख रुपये आती है. इस तरह आपको 2.5-5 लाख रुपये पर 5 फीसदी के हिसाब से 12,500 रुपये और बचे हुए 10 हजार रुपये पर 10 फीसदी के हिसाब से 1000 रुपये, यानी कुल मिलाकर 13,500 रुपये टैक्स चुकाना पड़ेगा. ऐसे में अगर आप 10 हजार रुपये दान दे देते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम फिर से 5 लाख रुपये हो जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी 10 हजार रुपये दान में देकर आप 13,500 रुपये पर टैक्स बचा लेंगे. इस तरह आपका कुल मुनाफा 3,500 रुपये का होगा.
लेकिन ध्यान रखनी होगी ये बात
दान देकर आप अपने पैसे तो बचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह दान उसी वित्त वर्ष के दौरान दिया गया हो, जिसके लिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं. यानी इसका फायदा उठाने के लिए आपको साल की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स की प्लानिंग शुरू कर देनी होगी. यानी आपको दान में 1 रुपया देकर टैक्स बचाना है तो कैलकुलेशन पहले से ही शुरू कर दें, ताकि आपको पता चल सके कि आप पर दरअसल कितना टैक्स लगने वाला है.