Income Tax Refund: Income Tax Return भरने और 31 अगस्त तक अपना रिटर्न ई-वेरिफाई करने की तारीख निकल चुकी है, हालांकि, बहुत से ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जिनका टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है. और इसपर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे लेकर अपडेट भी दिया है. बोर्ड का कहना है कि बहुत से टैक्सपेयर्स ने आईटीआर भरते वक्त (ITR Filing) अपने रिटर्न में या तो अपनी कुछ जानकारी नहीं दी है या बैंक की डीटेल्स ही वैलिडेट नहीं की हैं, इससे उनका रिफंड प्रोसेस नहीं हो पा रहा है.

ITR Filing पर CBDT ने जारी किया आंकड़ा

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सीबीडीटी ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 6.98 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं जिनमें से छह करोड़ से अधिक प्रोसेस किए जा चुके हैं. आयकर एवं कॉरपोरेट कर से संबंधित शीर्ष निकाय सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कुछ इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के मामले में करदाताओं की तरफ से कुछ जानकारी न मुहैया कराने या जरूरी कदम न उठाने से विभाग उनका रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पा रहा है. 

सीबीडीटी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर में से लगभग 14 लाख रिटर्न को करदाताओं ने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया है. इसके अलावा विभाग ने 12 लाख करदाताओं से आय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है और इस संबंध में उन्हें ई-फाइलिंग खातों से अवगत करा दिया गया है. इसके साथ ही कुछ आईटीआर जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को वेरिफाई नहीं किया है. सीबीडीटी ने कहा, ‘‘कर आकलन वर्ष 2023-24 में 5 सितंबर तक कुल 6.98 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं जिनमें से 6.84 करोड़ रिटर्न वेरिफाइड हैं. छह करोड़ से अधिक आईटीआर यानी कुल सत्यापित रिटर्न में से 88 प्रतिशत को प्रोसेस किया जा चुका है.’’

क्यों हो रही रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी?

अभी तक वेरिफाइड नहीं किए गए 14 लाख रिटर्न को लेकर सीबीडीटी ने कहा कि रिटर्न वेरिफाई न करने से प्रसंस्करण में देरी होती है. उसने करदाताओं से वेरिफिकेशन प्रोसेस तुरंत पूरी करने का आग्रह भी किया. इसके साथ ही सीबीडीटी ने 12 लाख करदाताओं से भी जल्द कदम उठाने को कहा है जिनसे अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि करदाता ने अपने बैंक खाते को ही वैलिडेट नहीं किया है. सीबीडीटी ने कहा कि बैंक खाता वैलिडेट न होने से वह अप्रूव्ड रिफंड भी भेज पाने में असमर्थ है. सीबीडीटी ने करदाताओं से रिफंड के लिए अपने बैंक खातों को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करने का अनुरोध किया.

कैसे वैलिडेट करना है बैंक अकाउंट?

अगर आपने भी अपना बैंक अकाउंट रिटर्न में वैलिडेट नहीं किया था तो आप अभी ये काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका फंसा हुआ रिफंड आपको मिल सके. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट- incometax.gov.in पर जाना होगा और लॉग इन करना होगा. अब अपनी प्रोफाइल पर जाइए, बैंक अकाउंट पर क्लिक करें और फिर अपना बैंक अकाउंट या तो ऐड कर लें या फिर रीवैलिडेट कर लें. अगर आपने अपना अकाउंट वैलिडेट किया था, तो हो सकता है उसे अपडेट और फिर रीवैलिडेट करने की जरूरत पड़े. ऐसा बैंक अकाउंट में IFSC Code जैसी डीटेल्स में बदलाव की वजह से हो सकता है.

कितने आईटीआर प्रोसेस हुए हैं?

आयकर विभाग ने 2.45 करोड़ से अधिक रिटर्न जमाकर्ताओं को रिफंड जारी कर दिया है. आयकर रिटर्न जमा करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है. उसके बाद ही आयकर विभाग उस रिटर्न को प्रोसेस करता है और रिफंड संबंधी दावों का निपटारा करता है. आईटीआर के प्रोसेस में लगने वाला औसत समय Assessment Year 2019-20 में 82 दिन और AY 2022-23 में 16 दिन का था. इस समय को AY 2023-24 के लिए घटाकर 10 दिन कर दिया गया है.

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