पिछले साल भूल गए ITR भरना तो अब क्या होगा? ज़ेहन में है ये सवाल तो यहां जानिए जवाब
Late Income Tax Return: आप इस करेंट फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर पिछले तीन सालों यानी पिछले दो फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
Late Income Tax Return: आईटीआर फाइलिंग का टाइम चल रहा है, करोड़ों टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर भी चुके हैं. लेकिन आपको इस बात की चिंता खाए जा रही है कि आपने पिछले साल का आईटीआर भी नहीं भरा था. तो क्या अब आप इस टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं? क्या आपके पास पिछले साल का आईटीआर भरने का ऑप्शन है? तो इसका जवाब है- हां. आप बीते साल के लिए अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आप इस करेंट फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर पिछले तीन सालों यानी पिछले दो फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
जैसा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 या फिर 2021-22 के लिए ITR नहीं भरा था और अब भरना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं. टैक्सपेयर्स को पिछले आईटीआर भरने के लिए दो सालों का विंडो लगता है.
पिछले साल का ITR भरने के क्या फायदे हैं?
1. पिछले साल का आईटीआर भरने के कई फायदे हैं. इससे आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही रहता है. अगर आपको भविष्य में लोन लेना है तो आईटीआर दिखाना पड़ सकता है, ऐसे में अगर कोई साल मिसिंग है तो दिक्कत हो सकती है.
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2. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कभी आपको अपनी इनकम कन्फर्म करने को कहा जाए तो आपके पास सभी आईटीआर के रिकॉर्ड होने चाहिए.
3. वीज़ा अप्रूवल पाने के लिए भी आईटीआर दिखाना पड़ता है, ये आपके प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पर काम करता है. आपको ओवरसीज़ ट्रैवल परमिट चाहिए तो
4. अगर आपने उस साल ज्यादा टैक्स भरा था, तो आप रिफंड भी मांग सकते हैं.
बीते साल के ITR न भरने के नुकसान
1. जब आप आईटीआर देरी से भरते हैं तो आपको अनपेड टैक्स पर जुर्माना भरना पड़ता है.
2. अगर आपको बिजनेस में या ट्रेडिंग में कोई नुकसान हुआ है तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.
2. आईटीआर फाइलिंग मिस करने पर आपको बाद में फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
3. रिटर्न फाइल न करना, इनकम छिपाना, या इनकम की सही जानकारी न देने पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.
4. लेट आईटीआर फाइलिंग होने पर आपका रिफंड लेट हो सकता है.
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10:50 AM IST