Income Tax Calculation 2023: इनकम टैक्स का सीजन शुरू हो चुका है. अप्रैल से जुलाई के बीच बीते वित्त वर्ष की कमाई पर टैक्स चुकाना होता है. इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा. लेकिन, बजट 2023 में कुछ बदलाव किए गए. इसमें नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया. वहीं, पुराने यानि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को ऑप्शनल कर दिया गया. न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव करते हुए अतिरिक्त कमाई पर टैक्स छूट दी गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी पहली बार जोड़ा गया. अब सवाल ये है कि इस बार आपको टैक्स कितना देना होगा और कौन से रिजीम में ज्यादा फायदा है?

कितनी इनकम को किया गया टैक्‍स फ्री?

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वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान जब पर्सनल टैक्स पर जानकारी दी तो उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री बनाया. पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी. कंफ्यूजन ये है कि 7 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री किया गया तो 7.5 लाख रुपए की सैलरी वालों को कितना टैक्स देना होगा. उलझन का सॉल्यूशन भी यहीं था. सरकार ने टैक्‍स रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की और 50 हजार रुपए का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी दिया. इस तरह कुल 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई.

कौन सा टैक्स रिजीम चुनना फायदेमंद?

टैक्‍स एक्‍सपर्ट वेद जैन के मुताबिक, अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए है तो आपको एक रुपए भी टैक्स नहीं चुकाना होगा. लेकिन, ये फायदा तभी मिलेगा, जब न्यू टैक्स रिजीम चुना गया हो. आसान तरीके से समझने के लिए हम दोनों रिजीम में 7.5 लाख रुपए की इनकम को लेते हैं.

न्‍यू टैक्‍स रिजीम

कुल सालाना इनकम: 7.5 लाख रुपए

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन: 50 हजार रुपए

सेक्शन 80C में छूट: न्यू टैक्स रिजीम में प्रभावी नहीं

कुल टैक्सेबल इनकम: 7 लाख रुपए

कुल टैक्‍स देनदारी: 25 हजार रुपए (3-6 लाख पर ₹15,000 और 6-7 लाख पर ₹10,000) 

सेक्‍शन 87A में रिबेट: 25 हजार 

नेट टैक्‍स देनदारी: शून्‍य (मतलब 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं)

ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम 

कुल सालाना इनकम: 7.5 लाख रुपए

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन: 50 हजार रुपए

सेक्शन 80C में छूट: 1.50 लाख रुपए 

कुल टैक्सेबल इनकम: 5.5 लाख रुपए

कुल टैक्‍स देनदारी: 22,500 रुपए (2.5-5 लाख पर ₹12,500 और 5-5.5 लाख पर ₹10,000) 

सेक्‍शन 87A में रिबेट: पुराने टैक्‍स रिजीम में 5 लाख तक इनकम पर ही रिबेट है. इसलिए प्रभावी नहीं.

नेट टैक्‍स देनदारी: 22,500 रुपए (सेस अलग से)

न्‍यू टैक्‍स रिजीम में टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर

0 से ₹3 लाख तक = 0

₹3 लाख से ₹6 लाख = 5%

₹6 लाख से ₹9 लाख = 10%  

₹9 लाख से ₹12 लाख = 15%  

₹12 लाख से ₹15 लाख = 20% 

₹15 लाख से ऊपर = 30% 

ओल्ड टैक्स रिजीम (60 साल से कम के इंडिविजुअल टैक्‍सपेयर्स के लिए)

0 से ₹2.5 लाख =  0

₹2.5 लाख से ₹5 लाख = 5%

₹5 लाख से ₹10 लाख = 20% 

₹10 लाख से ऊपर = 30% 

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