Income Tax: देश में डारेक्ट टैक्स प्रशासन के शीर्ष निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विभाग (Income Tax Department) से होटल, लक्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और आईवीएफ क्लीनिक (IVF clinics ) जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन की जांच करने को कहा है. बोर्ड ने कहा कि यह जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

CBDT ने टैक्स डिपार्टमेंट से बकाया मांगों की वसूली के लिए ठोस प्रयास करने को भी कहा है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष से तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस संबंध में बोर्ड ने हाल में सेंट्रल एक्शन प्लान (CAP) 2024-25 जारी की है.

ये भी पढ़ें- ₹464 तक जाएगा ये मल्टीबैगर Stock, ब्रोकरेज ने दी BUY की रेटिंग, 1 साल में 190% दिया रिटर्न

2 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन को बताना जरूरी

वरिष्ठ अधिकारियों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वित्तीय संस्थानों के 2 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसजैक्श (SFT) के जरिये बताना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. 

बोर्ड ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) से कहा है कि ऐसी रिपोर्टों की जांच करने पर पाया गया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन व्यापक रूप से किया जा रहा है. इसमें आगे कहा गया कि हाई वैल्यू वाले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को टैक्सपेयर्स के बारे में जानकारी के साथ वेरिफाई करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- ₹10 से सस्ते शेयर कंपनी को मिला ₹105 करोड़ का ऑर्डर, Q1 में 468% बढ़ा मुनाफा, ₹3 साल में 120% दिया रिटर्न

यहां हो रहा नियमों का उल्लंघन

विभाग ने इस संबंध में होटल, बैंक्वेट हॉल, लक्जरी ब्रांड के खुदरा विक्रेताओं, आईवीएफ क्लीनिक, अस्पताल, डिजाइनर कपड़ों की दुकानों और NRI कोटा मेडिकल कॉलेज सीटें की पहचान की है, जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और बड़ा नकदी लेनदेन हो रहा है.

सीबीडीटी ने टैक्स विभाग को निर्देश दिया, ऐसे स्रोतों की पहचान करनी होगी और गैर-हस्तक्षेपपूर्ण तरीके से सूचना मांगकर सत्यापन कार्य किया जा सकता है.