Exclusive: Advance Tax कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 28% बढ़ा, जानिए अब कितना हो गया
एडवांस टैक्स (Advance Tax) के मामले में सरकारी खजाना तेजी से बढ़ा है. 16 जून तक के आंकड़ों के हिसाब से सरकार का एडवांस टैक्स कलेक्शन 1.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
एडवांस टैक्स (Advance Tax) के मामले में सरकारी खजाना तेजी से बढ़ा है. 16 जून तक के आंकड़ों के हिसाब से सरकार का एडवांस टैक्स कलेक्शन 1.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह पिछले साल के मुकाबले करीब 28 फीसदी अधिक है. नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.62 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुक़ाबले करीब 22 फीसदी अधिक है.
वहीं दूसरी ओर अगर बात करें नेट कॉर्पोरेट टैक्स की तो यह 1.60 लाख करोड़ हो गया है. सरकार को नेट पर्सनल इनकम टैक्स से हुई कमाई 3.79 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इसके अलावा ग्रॉस टैक्स 5.15 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 22.89% अधिक है.
क्या होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है, जो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास जमा करना होता है. इसे सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता, बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है. इसके तहत टैक्सपेयर्स एडवांस में ही टैक्स आयकर विभाग के पास जमा करते हैं.
किसे चुकाना होता है एडवांस टैक्स?
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एडवांस टैक्स उन लोगों को चुकाना होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है. यह नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी तरह से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है. हालांकि, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, जो किसी तरह की बिजनेस नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट मिली हुई है.
कब चुकाना होता है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स को सामान्य टैक्स की तरह साल में एक बार एकमुश्त नहीं देना होता, बल्कि किस्तों में चुकाना होता है. इसे हर तिमाही के हिसाब से चुकाना पड़ता है. इसकी तारीख इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तय की जाती है. वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यह तारीखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं.
कितना एडवांस टैक्स चुकाना होता है?
एडवांस टैक्स चुकाया भले ही किस्तों में जाता है, लेकिन उसकी गणना पूरे साल के हिसाब से की जाती है. आपको एडवांस में ये कैल्कुलेट करना होगा कि आप पर साल में करीब कितना टैक्स लग सकता है. अपनी इनकम से आप डिडक्शन हटाकर बची हुई इनकम पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं.
इसके बाद आपको 15 जून को अपने एडवांस टैक्स का कम से कम 15 फीसदी चुकाना होगा. वहीं 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स का 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स का 75 फीसदी और 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का 100 फीसदी चुकाना होता है.
03:45 PM IST