Income Tax Return Rule Change: इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. यानी बीते कल रविवार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन डेट थी, जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी होता है. बिना वेरिफाई किए रिटर्न को अधूरा माना जाता है और रिटर्न कैंसिल हो जाता है. 

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यही वजह है कि रिटर्न भरने से ज्यादा जरूरी उसका वेरिफिकेशन माना जाता है. ऑनलाइन मोड से आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन (ITR E-Verification) करना बेहद जरूरी होता है. अगर आपने रिटर्न भर दिया है तो ई-वेरिफिकेशन (ITR verification) करना बिल्कुल ना भूलें. खासकर नए टैक्सपेयर्स वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए. 

आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन के लिए मिलेंगे सिर्फ इतने दिन

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जो कि 1 अगस्त यानी कि आज से लागू कर दिया गया है. विभाग ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर समयसीमा में बदलाव की घोषणा की थी. 

1 अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह नियम लागू किए गए हैं. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा. जो लोग ITR-V को हार्ड कॉपी में भेजना चाहते हैं, वे इसे केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु-560500, कर्नाटक पर केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं. 

इन तरीकों से कर सकते हैं ITR का ई-वेरिफिकेशन

-Aadhaar OTP से करें ITR वेरिफाई

-बैंक अकाउंट से करें वेरिफाई

-नेटबैंकिंग के ITR वेरिफिकेशन

-बैंक ATM से वेरिफिकेशन

-डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं वेरिफाई