PAN-Aadhaar न हो 'बेकार'! घर बैठे ऐसे करें लिंक- चूके तो सेक्शन 272B के तहत लगेगा ₹10 हजार जुर्माना, न घर खरीद पाएंगे, न शेयर
How to link Pan-Aadhaar: पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर अभी तक पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके कई तरह के काम रुक सकते हैं. घर और शेयर तक नहीं खरीद पाएंगे.
How to link Pan-Aadhaar: पैन नंबर को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. लेकिन, अगर नए साल में आप कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इसे लिंक करना अनिवार्य है. अगर अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो पैन कार्ड को इनवैलिड (Invalid Pan Card) माना जाएगा. इनऑपरेटिव पैन के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेंगे.
PAN रद्द हुआ तो क्या होगा?
Pan Card रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें होंगी. आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे. यानी पैन होते हुए भी आप वे कैम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है.
1000 रुपए जुर्माने का नया प्रावधान
संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है. यह पैन-आधार लिंक को लेकर ही जोड़ा गया है. इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा. इनकम टैक्स कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी. यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा.
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10000 रुपए की पेनाल्टी
पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar link status) नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को अमान्य करार दिया जाएगा. अगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करता है तो उस पर 10000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी. यही नहीं, अगर दूसरी बार रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो पेनाल्टी की रकम ज्यादा भी हो सकती है. इस पेनाल्टी को तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा. आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है.
TDS हो जाएगा 20%, चुकाना होगा ज्यादा टैक्स
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपका पैन, आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन (Permanent Account Number) डिएक्टिवेट हो जाएगा. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, इसका असर यह होगा कि जहां भी आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) कट रहा है, वो रेट 20 फीसदी हो जाएगा. बैंक में भी आपका अकाउंट है और 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है, तो आपका 20 फीसदी टैक्स कट जाएगा.
PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी?
सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा. वहीं, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.
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How to link Pan-Aadhaar
- PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
SMS से लिंक करें अपना पैन-आधार
मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) कर सकते हैं. आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
01:10 PM IST