e-Pan card: परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर है. पैन कार्ड आज एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है. फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर इनकम रिटर्न दाखिल करने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. पैन के बिना आप बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकते. किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इसके बिना नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर किसी का पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है.

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लेकिन अगर कभी यह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट खो जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप एफआईआर दर्ज करने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखेंhttps://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html

-एक्नॉलेजमेंट नंबर या पैन सेलेक्ट करें.

-अपना 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक पैन कार्ड नंबर टाइप करें

-अपना आधार नंबर दें.

-जन्म तिथि/ इनकॉरपोरेशन/ फॉर्मेशन सलेक्ट करें.

-GSTN नंबर ऑप्शनल है.

- अब आधार स्वीकृति बॉक्स पर टिक करें.

- कैप्चा कोड में फीड करें और सबमिट करें.

- यदि यह एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए है, तो आपको ओटीपी जेनरेट करना पड़ सकता है.

- उसके बाद इंस्टैंट ई-पैन डाउनलोड करने के लिए 'डाउनलोड पीडीएफ' ऑप्शन पर क्लिक करें.

ई-पैन कार्ड की पीडीएफ पासवर्ड सिक्योर्ड 

डाउनलोड किए गए ई-पैन कार्ड की पीडीएफ पासवर्ड सिक्योर्ड होगी. इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को अपनी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी, जो पासवर्ड के तौर पर काम करेगा. ई-पैन डाउनलोड करने की यह सुविधा उन पैनहोल्डर्स के लिए उपलब्ध है, जिनके लेटेस्ट एप्लीकेशन को NSDL e-Gov के जरिए प्रोसेस्ड किया गया था. ई-पैन कार्ड को तीन बार मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है.

यदि पैन अलॉट किया जाता है / पैन डेटा में परिवर्तन का कंफर्मेशन 30 दिनों से पहले आईटीडी द्वारा की जाती है. तो ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए लागू फीस का पेमेंट करना होगा. आपको इसके लिए 8.26 रुपये का भुगतान करना होगा. UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.