आजकल लोग कई स्‍कीम्‍स में एक साथ इन्‍वेस्‍टमेंट करते हैं. पैसा ऑटोमैटिकली बैंक अकाउंट से कटता रहता है और लोग निश्चिंत हो जाते हैं. कई बार स्‍कीम मैच्‍योर भी हो जाती है और उन्‍हें अंदाजा भी नहीं लगता. मैच्‍योर होने के बाद भी लंबे समय तक पैसा न निकाला जाए तो इसे Unclaimed Amount कहा जाता है. इसके अलावा कई बार पॉलिसीहोल्‍डर की मौत हो जाए और नॉमिनी पैसों को क्‍लेम नहीं कर पाए, तो इस स्थिति में वो पैसा Unclaimed Amount कहलाता है. 

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देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी (LIC)  ने भी कुछ समय पहले खुद बताया था कि उसके पास करोड़ों की रकम ऐसी है जिसका कोई दावेदार नहीं है. एलआईसी जब अपना आईपीओ लेकर आई थी तब उसने यह जानकारी दी थी. हालांकि इस मामले में चिंता की कोई बात नहीं है क्‍योंकि एलआईसी पॉलिसीधारकों और उनके आश्रितों को ये सुविधा देती है कि वे आसानी से ऑनलाइन डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, प्रीमियम रिफंड या फिर किसी और प्रकार की अनक्लेम्ड राशि को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यहां जानिए इसका तरीका.

ऐसे चेक करें Unclaimed Amount 

Unclaimed Amount चेक करने के लिए आपको एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद सबसे नीचे आएं और वहां दिए गए विकल्‍पों के बीच Unclaimed Amounts of Policyholders पर जाएं और क्लिक करें. इसके बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे पॉलिसी नंबर, पॉलिसीहोल्डर का नाम, जन्मतिथि और पैन कार्ड नंबर की जानकारी मांगी जाएगी. ये जानकारी देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अगर एलआईसी में आपका कोई पैसा है तो वह सबमिट पर क्लिक करते ही दिख जाएगा. इसके बाद आपको पैसा क्‍लेम करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 

ऐसे क्‍लेम करें पैसा 

अगर आपको चेक करने पर बकाया राशि दिखती है तो आपको इसे क्‍लेम करने के लिए एलआईसी के ऑफिस में संपर्क करना होगा. इसके लिए आप पहले आवेदन करेंगे और इसी के साथ आपको केवाईसी देना होगा और मांगे गए दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. इसे जमा करने के बाद एलआईसी की ओर से बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों में आपका पैसा पॉलिसी से जुड़े बैंक खाते में आ जाएगा.

ये हैं निर्देश

बता दें कि IRDAI का सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि वे अपने पोर्टल पर बिना दावे के खाते और पैसे के बारे में पूरी जानकारी देंगी. 1000 रुपए या उससे अधिक का भी दावा हो तो उसकी पूरी जानकारी वेवसाइट पर देनी है. अगर दावा 10 साल पुराना भी है तो उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी. सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में बिना दावे का पैसा ट्रांसफर किए जाने के 25 साल तक उसे क्लेम किया जा सकता है. 

 

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