Duplicate Pan Card Apply: पैन कार्ड को जरूरी दस्‍तावेज माना जाता है. आयकर‍ रिटर्न फाइल करने से लेकर तमाम कामों में इसकी जरूरत होती है. लेकिन अगर आपका पैन कार्ड गुम हो जाए तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है और आपके कई काम अटक सकते हैं. हालांकि इस स्थिति में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्‍योंकि आप डुप्‍लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां जानिए इसका तरीका-

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

  • सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको ऊपर की ओर 'Reprint of PAN Card' का ऑप्‍शन मिलेगा.  
  • क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, यहां अपना पैन नंबर, आधार और बर्थडेट आदि जानकारियां भरनी होंगी. चेक बॉक्स पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपसे ओटीपी का विकल्प पूछा जाएगा. e-mail Id या मोबाइल में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं. 
  • जिस ऑप्‍शन को भी आप चुनेंगे, उस पर आपको ओटीपी प्राप्‍त होगा. ध्‍यान रहे कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिसे भी आप चुन रहे हैं वो ओरिजिनल पैन नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. 
  • इसके बाद 'Generate OTP' पर क्लिक करने के बाद आप ओटीपी आएगा और दर्ज करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें. 
  • ओटीपी डालने के बाद जरूरी पेमेंट करना होगा. फीस जमा करके आप प्रिंट के लिए क्लिक कर सकते हैं.
  • इसी समय आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा. इस ​मैसेज में दिए गए लिंक की मदद से आप अपना e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं.

ध्‍यान रखें ये बात

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याद रखिए कि डुप्लीकेट पैन कार्ड में पुराने पैन कार्ड के आधार पर ही डीटेल्स भरी जाएंगी. कोई भी नई जानकारी अपडेट नहीं की जा सकती है. डुप्लीकेट पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही आपको भेजा जाएगा.

PAN कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका

  •  सबसे पहले www.onlineservices.nsdl.com पर जाएं.
  •  नाम, फोन नंबर और ईमेल आदि मांगी गई जानकारी भरें.
  • आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें.
  • इसके बाद आपको मेल पर PDF फॉर्मेट में ई-पैन कार्ड मिल जाएगा.
  • आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं.