Gold Hallmarking Rules Change: गोल्ड हॉलमार्किंग पर राहत, 30 जून तक जौहरी बेच सकेंगे ऐसे आभूषण, लेकिन रहेगी ये शर्त
Gold Hallmarking Rules Change: सरकार ने शुक्रवार को करीब 16,000 जौहरियों को जून तक 'घोषित' सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दी है. इस तरह उन्हें तीन महीने का और वक्त मिल गया है.
Gold Hallmarking पर मिली राहत. (Image: Reuters)
Gold Hallmarking पर मिली राहत. (Image: Reuters)
Gold Hallmarking Rules Change: हॉलमार्क वाले ही गोल्ड बेचने को लेकर सरकार का नया नियम आज 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया है. अब देश में जौहरियों को 6 डिजिट के HUID Hallmarking वाले ही आभूषण बेचने होंगे. हालांकि, इसपर एक अपडेट आया है. सोने के आभूषणों के लिए छह अंकों वाली 'अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी' (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान) व्यवस्था लागू होने से एक दिन पहले सरकार ने जौहरियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने शुक्रवार को करीब 16,000 जौहरियों को जून तक 'घोषित' सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दी है. इस तरह उन्हें तीन महीने का और वक्त मिल गया है.
क्या है गोल्ड हॉलमार्किंग पर मिली ताजा छूट? (Gold Hallmarking Latest News)
इस संबंध में आभूषण उद्योग के निकायों के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के अनुसार मंत्रालय ने सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 में संशोधन किया है. इसके तहत जिन जौहरियों ने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों के अपने भंडार की पहले घोषणा की थी, उन्हें इन्हें बेचने के लिए 30 जून, 2023 तक का वक्त दिया गया है. मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे कहा कि देश में 1.56 लाख पंजीकृत जौहरी हैं, जिनमें से 16,243 जौहरियों ने इस साल एक जुलाई को अपने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों का खुलासा किया था। उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह अंतिम समय सीमा है और पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा.
क्या होगी शर्त?
सबसे पहले तो यह यह छूट जुलाई 2021 से पहले बने आभूषणों पर ही लागू होगी. इसके अलावा, जिन ज्वेलर्स ने 4 डिजिट बचे स्टॉक का डिस्क्लोजर दिया था बस उन्हें ये एक्सटेंशन मिलेगा. ऐसे ज्वेलर्स की संख्या 16,243 है. इससे अनिवार्य 6 डिजिट HUID Hallmarking से तीन महीने की छूट होगी. अन्य सभी के लिए 1 अप्रैल से 6 डिजिट HUID Hallmarking अनिवार्य हो चुकी है.
शुद्ध सोने के लिए सरकार ने शुरू की कवायद
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भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 1 अप्रैल, 2023 से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों के लिए छह अंक के ‘अल्फान्यूमेरिक’ एचयूआईडी को अनिवार्य कर रहा है. आज से सिर्फ 6 डिजिट Alphanumeric Hallmarking ही मान्य होंगे. बिना इसके सोना और गहना नहीं बिकेगा. 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग (Hallmarking) पूरी तरह बंद होगी. सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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09:23 AM IST