बस सोना ही नहीं, कुंदन-जड़ाऊ आभूषणों पर भी अनिवार्य हो सकती है Hallmarking, ज्वैलर्स का बढ़ सकता है दायरा
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठक में चर्चा हो सकती है, जिसमें हॉलमार्किंग नियम सख्त करने पर फैसला संभव है. सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग के दायरे में लाने पर फैसला हो सकता है.
पिछले साल सोने पर हॉलमार्किंग के नियम लागू करने के बाद से सरकार लगातार इसका विस्तार कर रही है. अब हो सकता है कि देश में हर तरीके के ज्वैलर्स को हॉलमार्किंग के दायरे में ले आया जाए. अभी तक सालाना 40 लाख से कम टर्नओवर वाले ज्वैलर्स पर ही ये नियम लागू हैं, लेकिन अब जल्द ही इसका दायरा बढ़ सकता है.
लेकिन जानकारी है कि इसे लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठक में चर्चा हो सकती है, जिसमें हॉलमार्किंग नियम सख्त करने पर फैसला संभव है. सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग के दायरे में लाने पर फैसला हो सकता है. संभव है कि कुंदन, जड़ाऊ जैसे आभूषण भी हॉलमार्किंग के दायरे में आ सकते हैं.
बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 1 अप्रैल, 2023 से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों के लिए छह अंक के ‘अल्फान्यूमेरिक’ एचयूआईडी को अनिवार्य कर दिया है. अबसिर्फ 6 डिजिट Alphanumeric Hallmarking ही मान्य हैं. बिना इसके सोना और गहना नहीं बिकेगा. 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग (Hallmarking) पूरी तरह बंद हो गई है.
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देश में कई जिले हैं, जिन्हें हॉलमार्किंग के दायरे में रखा गया है. इनमें देश के 344 जिले शामिल हैं. जिनमें आंध्र प्रदेश के 17 जिले, असम के 8 जिले, बिहार के 23 जिले, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के 4 जिले, दिल्ली के 8 जिले, गोवा के दो जिले, गुजरात के 25 जिले, हरियाणा के 18 जिले, हिमाचल प्रदेश के 3 जिले, जम्मू और कश्मीर के 5 जिले, झारखंड के 6 जिले, कर्नाटक के 20 जिले, केरल के 13 जिले, मध्य प्रदेश के 14 जिले, महाराष्ट्र के 28 जिले, ओडिशा के 9 जिले, पुडुचेरी, पंजा के 19 जिले, राजस्थान के 19 जिले, तमिलनाडु के 19 जिले, तेलंगाना के 12 जिले, त्रिपुरा के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, उत्तराखंड के 5 जिले और पश्चिम बंगाल के 21 जिले शामिल हैं.
01:29 PM IST