EPS Pensioners Rules: श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे. श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वह EPFO के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के चेयरपर्सन भी हैं. बयान के अनुसार, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा. 

देश में कहीं से भी निकाल सकेंगे पेंशन

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मंत्री ने कहा, "CPPS की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है. इसके तहत पेंशनधारक देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे. यह पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशधारकों की समस्याओं का समाधान करती है. यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है." 

उन्होंने कहा कि यह EPFO को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. 

78 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS-95 पेंशनधारकों को लाभ होने की उम्मीद है. केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी. यह उन पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं. 

1 जनवरी से लागू होगा नया नियम

यह सुविधा एक जनवरी, 2025 से EPFO की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी. अगले चरण में, सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में एक सुचारु परिवर्तन लाएगी. 

पेंशन सिस्टम में होगा बदलाव

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत EPFO के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे. इसमें कहा गया है कि अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा. इसके साथ ही EPFO को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी.