Employees Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अधिक पेंशन (Pension) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की. रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले निकाय ने बताया कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे. आपको बता दें कि नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था.

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इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन (EPS amendment) ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस (EPS) में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने की अनुमति दी थी.

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मिलेगी सुविधा

ईपीएफओ ने एक कार्यालय आदेश में अपने फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘Joint Option Form’ से निपटने के बारे में जानकारी दी है. ईपीएफओ ने कहा कि एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही URL (unique resource location) बताया जाएगा. इसके मिलने के बाद रिजनल पीएफ कमिश्नर व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिए जानकारी देंगे. आदेश के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी. 

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इसमें आगे कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी हाई सैलरी पर ज्वाइंट ऑप्शन के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे. इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिये और बाद में एसएमएस (SMS) के जरिए फैसले की जानकारी दी जाए

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