किसी भी ईपीएफओ मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा होता है. इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन खाते में चली जाती है. अगर कर्मचारी 10 साल की नाैकरी पूरी कर चुके हैं, तो ईपीएफओ से पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं. ईपीएस 95 पेंशन स्कीम (EPS 95 scheme) के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है यानी कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का लाभ ले सकते हैं.

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पेंशन के लिए EPFO की तरफ से पीपीओ (Pension Payment Order-PPO) नंबर जारी किया जाता है. PPO नंबर 12 अंकों का होता है. पेंशन के लिए आवेदन करते समय और हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय पीपीओ नंबर की आवश्यकता होती है. अगर आपका पीपीओ नंबर खो गया है या मिस हो गया है तो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े अपने बैंक खाते या पीएफ नंबर का इस्‍तेमाल करके इसे दोबारा प्राप्‍त कर सकते हैं. जानिए पीपीओ नंबर क्‍यों जरूरी है और इसे दोबारा प्राप्‍त करने का क्‍या तरीका है.

पहले जानिए क्‍यों जरूरी है पीपीओ नंबर

अगर आप पीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए PPO नंबर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कोशिश करें कि आपकी पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज हो. पासबुक में ये नंबर दर्ज न होने पर परेशानी हो सकती है. इसके अलावा अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो PPO नंबर देना जरूरी होता है. वहीं ऑनलाइन पेंशन को ट्रैक करने यानी ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है.

पीपीओ नंबर कैसे पता करें

  • अगर आप अपने पेंशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा. 
  • यहां Home Page पर जाकर Online Services में आपको 'Pensioners' Portal' पर जाएं. यहां आपको लेफ्ट साइट में  Know Your Pension Status ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर बांईं तरफ Knows your PPO No. का ऑ‍प्‍शन दिखाई देगा.  
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने EPF से जुड़े बैंक खाते या पीएफ नंबर को डालकर सबमिट करना होगा.
  • सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका पीपीओ नंबर आ जाएगा.