EPFO की ओर से चलाई जाने वाली Employee's Provident Fund Scheme के साथ कर्मचारी अपना रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं. इसी लिहाज से EPFO इस फंड से पैसे निकालने के लिए कुछ सख्त शर्तें रखता है. हालांकि, फिर भी सब्सक्राइबर्स के पास ये छूट होती है कि वो शर्तों का पालन करते हुए EPF Withdrawal कर सकें. लेकिन पीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स देनदारी भी बनती है, इसपर भी कुछ शर्तें लागू हैं. लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि आपको 20 प्रतिशत का भारी-भरकम टैक्स भरना पड़ सकता है.

EPF Withdrawal पर टैक्स के नियम

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अगर किसी कर्मचारी की सैलरी से कॉन्ट्रिब्यूशन EPF अकाउंट में 5 सालों तक लगातार जा रहा है, तो इसपर EPF Withdrawal टैक्स फ्री हो जाता है. लेकिन अगर इन 5 सालों में कॉन्ट्रिब्यूशन बंद हो जाता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स देना होगा. अगर कोई कर्मचारी पांच सालों के पहले 50,000 रुपये से ज्यादा पैसे निकालता है तो उसपर TDS कटता है. वैसे ये जान लें कि अगर कर्मचारी ने अपनी PAN डीटेल EPFO को दे रखी हैं तब उसके निकासी पर 10% TDS कटेगा, वहीं अगर कोई कर्मचारी बिना पैन कार्ड डीटेल दिए हुए पैसे निकालता है तो उसे 20% TDS देना होगा. अगर कर्मचारी Form 15G/15H दे देता है तो उसपर कोई TDS नहीं कटेगा.

PAN Card डीटेल जरूरी 

तो आपने जाना कि अगर आपके PAN की डीटेल EPFO के पास नहीं हैं तो आपको ईपीएफ विदड्रॉल पर ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है. ऐसे में EPFO पोर्टल पर अपनी डीटेल जरूर अपडेट कर लें. 

EPF Withdrawal के कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

UAN

EPF सब्सक्राइबर्स के बैंक अकाउंट की जानकारी

आईडी और एड्रेस प्रूफ

अकाउंट नंबर और IFSC Code के साथ कैंसल्ड चेक