PF अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ना जरूरी, स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस
EPFO: पीएफ खाताधारक अपने एक से ज्यादा नॉमिनी भी घोषित कर सकता है. एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर ज्यादा नॉमिनेशन डिटेल देनी होती है और इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होता है कि किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी.
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों को नॉमिनी बनाना जरूरी है. EPFO ने अब पीएफ खाताधारक के लिए नॉमिनी चुनना अनिवार्य कर दिया है. EPF और EPS के मामले में भी नॉमिनेशन जरूर बनाना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके. अगर आप भी EPF मेम्बर हैं और आपने अब तक किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो जल्दी ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बना दें.
- EPFO वेबसाइट पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इंप्लॉइज’ पर क्लिक करें.
- अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें.
- इसके बाद यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
- ‘मैनेज’ टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ सेलेक्ट करें.
- स्क्रीन पर ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब आएगा, ‘सेव’ पर क्लिक करें.
- फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘यस’ पर क्लिक करें.
- अब ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं.
- ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें.
- ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
- इसके बाद OTP भरकर सबमिट कर दें.