EPFO:  कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों को नॉमिनी बनाना जरूरी है. EPFO ने अब पीएफ खाताधारक के लिए नॉमिनी चुनना अनिवार्य कर दिया है. EPF और EPS के मामले में भी नॉमिनेशन जरूर बनाना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके. अगर आप भी EPF मेम्बर हैं और आपने अब तक किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो जल्दी ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बना दें. किसे बना सकते हैं नॉमिनी पीएफ अकाउंट होल्‍डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है. अगर किसी व्यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह उस स्थिति में किसी अन्‍य व्‍यक्ति को भी अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है. किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. अगर किसी पीएफ खाताधारक की बिना नॉमिनी बनाए मृत्‍यु हो जाती है तो उसके परिजनों को पीएफ का पैसा मिलने में काफी परेशानी होती है. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं नॉमिनी पीएफ खाताधारक नॉमिनी के लिए एक से ज्यादा लोगों की भी घोषणा कर सकते हैं. एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर ज्यादा नॉमिनेशन डिटेल देनी होती है और इस बात का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करना होता है कि किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी. कैसे करें EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन

  • EPFO वेबसाइट पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इंप्लॉइज’ पर क्लिक करें.
  • अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें.
  •  इसके बाद यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
  • ‘मैनेज’ टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ सेलेक्ट करें.
  • स्क्रीन पर ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब आएगा, ‘सेव’ पर क्लिक करें.
  • फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘यस’ पर क्लिक करें.
  • अब ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं.
  • ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें.
  • ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
  • इसके बाद OTP भरकर सबमिट कर दें.