EPF Account में आपकी DOB या नाम में है गलती तो ऐसे कराएं ठीक, वरना फंड निकासी के समय होगी दिक्कत
कई बार PF स्टेटमेंट में नाम या बर्थडेट गलत हो जाती है और आधार (Aadhaar Card) में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है. ऐसे में बाद में पैसा निकालते समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
अगर आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा EPF यानी Employees' Provident Fund में जरूर जमा होता होगा. आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिहाज से ये पैसा ईपीएफओ में जमा किया जाता है. इस पैसे पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है, जिससे लंबे समय में आपके पास अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है. लेकिन कई बार PF स्टेटमेंट में नाम या बर्थडेट गलत हो जाती है और आधार (Aadhaar Card) में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है. ऐसे में बाद में पैसा निकालते समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अगर आपके पीएफ अकाउंट में है कोई गलत जानकारी, तो उसे अभी से आप ठीक करवा सकते हैं. यहां जानिए तरीका-
पहले करना होगा आवेदन
अगर आपके पीएफ अकाउंट में दी गई जानकारी आपके आधार से मैच नहीं करती तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से ठीक करवा सकते हैं. इसके लिए कर्मचारी को पहले आवेदन देना होता है. फिर इस आवेदन को नियोक्ता द्वारा अप्रूव किया जाता है और इसके बाद ईपीएफओ ऑफिसर रिक्वेस्ट में किए गए सुधार/बदलाव को वेरिफाई करके अकाउंट को अपडेट कर देता है.
ये है ऑनलाइन आवेदन का तरीका
स्टेप 1: EPFO के Unified Portal पर जाएं, UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
स्टेप 2: होम पेज पर “Manage> Modify Basic Details” सिलेक्ट करें, अगर आपका आधार वेरिफाइड है तो आप डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते.
स्टेप 3: सही डिटेल्स भरें (जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है), इसके बाद सिस्टम इसे आधार डाटा से वेरिफाई करेगा.
स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद “Update Details” पर क्लिक करें, इसके बाद जानकारी नियोक्ता को अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी.
नियोक्ता पूरी करेगा आगे की प्रक्रिया
स्टेप 1: नियोक्ता EPFO Unified Portal पर लॉगइन कर, “Member> Details Change Request” पर क्लिक कर बदलावों को चेक कर सकते हैं.
स्टेप 2: नियोक्ता जानकारी चेक कर उसे अप्रूव करेगा.
स्टेप 3: अप्रूवल के बाद नियोक्ता स्टेटस अपडेट चेक कर सकते हैं.
स्टेप 4: इसके बाद नियोक्ता इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ऑफिस को भेजेगा. जहां फील्ड ऑफिसर उसे क्रॉस चेक करेगा.
स्टेप 5: इसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डीटेल को सही होने पर अप्रूव कर देगा.
ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका
अगर कर्मचारी ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो उसे इससे संबंधित फॉर्म भरकर और एम्प्लॉयर से भरवा कर EPFO के ऑफिस में भेजना होगा. इसके बाद फील्ड ऑफिस दी गई जानकारी के वेरिफिकेशन के बाद उसे अपडेट कर देंगे.