EPF से विशेष परिस्थिति में ऐसे निकाल सकते हैं मनी, नहीं होगी कोई परेशानी
EPFO withdrawal : ये विशेष मौके पढ़ाई, शादी-विवाह, बीमारी या घर निर्माण हो सकते हैं. ऐसे मौके पर आप पीएफ में जमा कुछ राशि अपनी जरूरत के लिए निकाल सकते हैं. इसके लिए आप यह ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ग्राहकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में जमा राशि में कुछ राशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है. ईपीएफओ की अंशदायी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), ग्राहकों को रिटायरमेंट के लिए बचत पर ब्याज जमा करने और अर्जित करने में सक्षम बनाती है. ये विशेष मौके पढ़ाई, शादी-विवाह, बीमारी या घर निर्माण हो सकते हैं. ऐसे मौके पर आप पीएफ में जमा कुछ राशि अपनी जरूरत के लिए निकाल सकते हैं. इसके लिए आप यह ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं.
निकासी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/ की मदद से आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने के दौरान आप जो केवाईसी प्रदान करते हैं, उसकी स्वीकृति मिलने के बाद पीएफ का पैसा ग्राहक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है. ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए सुविधा दी है. इसके लिए कुछ चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाती है.
1. यूजर या ग्राहक को ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना होता है. लॉग इन करने के लिए यूजर को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और पासवर्ड जैसे डिटेल देने होते हैं.
2. एक बार जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो इसके बाद आप वहां "Manage" सेक्शन के तहत केवाईसी का चयन करें. यहां केवाईसी सत्यापन की स्थिति प्रदर्शित की गई है.
3. ग्राहक को तब "online services" सेक्शन के तहत "दावा (फॉर्म 31, 19 और 10 सी)" का चयन कर आगे बढ़ना होता है. यहां फॉर्म 31, 19 और 10 सी में से किसी का भी उपयोग करके दावा किया जा सकता है.
(रॉयटर्स)
4. इस प्रक्रिया को अमल में लाने के बाद, आप स्क्रीन पर दिए गए "Verification" विकल्प पर क्लिक करके दावे को सत्यापित करना होता है.
5. अब आपको दावा प्रपत्र पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंकों को भरना होता है.
6. अब आप ग्राहक के रूप में "Proceed to online claim" विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म जमा कर सकते हैं.
ग्राहक को आवश्यक विवरण और अग्रिम राशि की मात्रा जैसे विवरण भी भरने होते हैं. सब्सक्राइबर को वह निकासी दावा का प्रकार चुनना होगा जिसे वह दर्ज करना चाहता है: पूर्ण निकासी, आंशिक निकासी या पेंशन निकासी. उपयोगकर्ता द्वारा इन विवरणों को जमा करने के बाद, एक ओटीपी या वन-टाइम पासकोड व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, दावा प्रस्तुत करने के बाद, इसे नियोक्ता को मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है.