EPF का पैसा ऑनलाइन ऐसे करें ट्रांसफर, कहीं जाने की जरूरत नहीं
Provident Fund: ईपीएफ में आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने सैलरी से कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है.
नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी यूएएन नंबर नहीं बदलता है.
नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी यूएएन नंबर नहीं बदलता है.
अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है आप इम्प्लॉइज प्रोविडेंड फंड (EPF) के मेंबर भी होंगे जहां हर महीने आप अपने पीएफ फंड में अंशदान करते होंगे. लेकिन अगर आप नौकरी बदल रहे हों तो आपको पुराने ईपीएफ अकाउंट का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. नई कंपनी आपका एक नया ईपीएफ अकाउंट खोलेगी, हालांकि यूएएन (UAN) नंबर वही रहेगा. ऐसे में आप इस राशि को ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं. आइए यहां जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए हमें प्रोसेस कैसे करना होगा.
इन प्रक्रिया के जरिये होगा ट्रांसफर
- यूएएन नंबर और पासवर्ज के जरिये अपना ईपीएफ अकाउंट लॉग इन करें
- अब पेज पर Online Services में जाएं
- ड्रॉप डाउन मीनू से One Member – One EPF Account Transfer Request' ऑप्शन को सलेक्ट करें
- यहां फिर से यूएएन नंबर डालें या अपने पुराने ईपीएफ मेंबर आईडी डालें. इससे आपका अकाउंट डिटेल आपको दिखेगा
- यहां ट्रांसफर वैलिडेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को सलेक्ट करें
- अब पुराना अकाउंट सलेक्ट करें और ओटीपी (OTP) जेनरेट करें
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- जब आप यह ओटीपी एंटर करेंगे, आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा
- आप स्टेटस को Track Claim Status मीनू में ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं
- लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भर कर अपनी पुरानी कंपनी या नई कंपनी को देना होगा.
12 प्रतिशत कटती है राशि
ईपीएफ में आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने सैलरी से कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतनी ही राशि आपकी कंपनी भी आपके ईपीएफ अकाउंट में हर महीने जमा करती है.
01:28 PM IST