EPFO Rules: टैक्स फ्री होगा EPF का पैसा, Pension का भी मिलेगा फायदा? जानिए रिटायरमेंट से जुड़ी काम की बात
EPFO Rules: रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड एक बेहतर निवेश ऑप्शन है. इसमें लोगों को इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है.
EPFO Rules: रिटायरमेंट के लिए लोग कई तरह का निवेश करते हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) से बेहतर निवेश विकल्प कोई नहीं है. EPF में निवेश करने वालों को काफी फायदे मिलते हैं. पहला फायदा ये कि इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट है. साथ ही ब्याज भी काफी अच्छा है.
निकासी पर कम्पाउंडिंग ब्याज का फायदा होता है कम
EPF के निवेश पर फिलहाल 8.50 फीसदी की ब्याज मिला है. ब्याज पर कम्पाउंडिंग का भी फायदा है. आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा निवेश होगा ब्याज उतना ही मोटा मिलेगा. लेकिन, नौकरी बदलने पर अक्सर लोग PF का पैसा निकाल लेते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर निवेश को तोड़ देते हैं. ऐसा करने से मिलने वाले फायदे कम होते जाते हैं.
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Retirement फंड होगा टैक्स फ्री
EPFO नियम के मुताबिक, अगर आपने नौकरी के दौरान कभी भी PF का पैसा नहीं निकाला तो रिटायरमेंट (Retirement) के वक्त आपको कई फायदे मिलेंगे. पहला ये कि रिटायरमेंट के लिए अच्छी रकम जमा होगी. लगातार कम्पाउंडिंग ब्याज (Compound Interest) का फायदा मिलेगा. वहीं, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax Free) होगा. लेकिन, इसमें ध्यान यही रखना है कि रिटायरमेंट से पहले किसी भी तरह का विड्रॉल नहीं किया गया है.
Pension का भी फायदा
रिटायरमेंट से पहले अगर PF अकाउंट से किसी भी तरह की निकासी नहीं की गई है तो आपको पेंशन (EPS-Pension) का भी फायदा मिलेगा. EPFO की EPS (Employee Pension Scheme) के तहत आपको हर महीने कुछ रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे. दरअसल, नियम मुताबिक 10 साल तक बिना किसी निकासी के अगर EPF खाता चलता है तो उस सदस्य की पेंशन शुरू हो जाती है. बता दें, EPF में एम्प्लॉयर (Company) की तरफ से जमा होने वाली रकम का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में भी जाता है. इसी पेंशन फंड से 58 साल के बाद पेंशन (Retirement pension benefits) मिलनी शुरू हो जाती है.
Retirement के बाद EPF निकालते वक्त रखें ध्यान
अगर आप रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं और अभी तक PF का पैसा नहीं निकाला है तो आपको नुकसान भी हो सकता है. EPFO के नियम के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद अगर ईपीएफ खाते से पैसा निकालने में देरी होती है तो आपकी रकम पर जो ब्याज आएगा उस पर टैक्स चुकाना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, ईपीएफ के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सुविधा सिर्फ कर्मचारियों के लिए होती है और रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को कर्मचारी की श्रेणी में नहीं माना जाता.
नौकरी के दौरान ही EPF का पैसा निकालना है तो रखें ध्यान
अगर किसी वजह से नौकरी के दौरान ही आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और आप PF का पैसा निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए. दरअसल, अगर 5 साल की नौकरी से पहले ही PF खाते से पैसा निकाला जाता है तो उस पर टैक्स देना होगा. लेकिन, 5 साल की नौकरी होने के बाद फंड से पैसा निकालेंगे तो आपको टैक्स फ्री पैसा मिल जाएगा.
कब तक मिलेगा ब्याज का फायदा
EPF खातों को दो कैटेगरी में रखा जाता है. एक एक्टिव खाता होता है, जिसमें नियमित रूप से निवेश होता है. वहीं, दूसरा निष्क्रिय खाता होता है, जिसमें 3 साल से कोई नया निवेश नहीं हुआ है. एक्टिव खातों पर लगातार हर साल ब्याज (EPF Interest rate) मिलता है. वहीं, 2016 के बाद से निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज (EPF Interest news) मिलता है. इससे पहले 2011 में निष्क्रिय खातों पर ब्याज देना बंद हो गया था. लेकिन, 2016 में इस दोबारा शुरू किया गया. अगर खाता निष्क्रिय है और अकाउंट होल्डर की उम्र 58 साल हो चुकी है तो ब्याज बंद हो जाएगा. लेकिन, 58 साल तक उसे ब्याज का फायदा मिलेगा. अगर अकाउंट होल्डर रिटायर है और खाता निष्क्रिय हो चुका है तो EPFO ब्याज नहीं देगा.
05:35 AM IST