EPFO : पीएफ का पैसा कटने के बाद पीएफ अकाउंट में पहुंच रहा है या नहीं, ये कैसे जानें और कहां करें शिकायत ?
आपके पैसे पीएफ अकाउंट में पहुंचने का कोई अपडेट नहीं मिल पाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे तमाम रास्ते हैं, जिससे आप अपने पीएफ की रकम को पीएफ खाते में जमा करवा सकते हैं.
जब भी आप कहीं जॉब जॉइन करते हैं, तो आपसे यूएएन नंबर मांगा जाता है, ताकि हर महीने आपके पीएफ का पैसा काटने के बाद आपके अकाउंट में डाला जा सके. पीएफ अकाउंट में जमा पैसा हर व्यक्ति के लिए एक सेविंग है. ईपीएफओ के नियम के अनुसार कंपनी और कर्मचारी की ओर से पीएफ खाते में हर महीने बेसिक सैलरी और डीए का 12-12 परसेंट पैसा जमा कराया जाना चाहिए. सैलरी जारी होने के 15 दिनों के अंदर इसे जमा कराने का नियम है.
आपका पैसा जमा होने के बाद ईपीएफओ की तरफ से अलर्ट मैसेज भेजकर कर्मचारी को इसकी जानकारी दी जाती है. इसके अलावा आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन करके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है आपके पैसे पीएफ अकाउंट में पहुंचने का कोई अपडेट नहीं मिल पाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे तमाम रास्ते हैं, जिससे आप अपने पीएफ की रकम को पीएफ खाते में जमा करवा सकते हैं.
ईपीएफओ में करनी होगी शिकायत
पीएफ का पैसा हर महीने कटने के बाद भी पीएफ अकाउंट में नहीं पहुंचता है, तो इसके लिए आपको ईपीएफओ में शिकायत करनी होगी. इसके लिए आपको सबसे पहले epfigms.gov.in पर जाना होगा. इसमें आपको Register Grievance ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. आगे आपको PF मेंबर, EPS Pensioner, Employer में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा. इसमें PF मेंबर को चुनें और UAN नंबर और Security कोड दर्ज करें. अब Get Details ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें, फिर Get OTP ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे. इसके बाद शिकायत का विकल्प चुनें और शिकायत दर्ज करें. शिकायत से जुड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट हो, तो उसके बारे में भी दर्ज करें. इसके बाद इसे सबमिट कर दें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर शिकायत दर्ज हो जाएगी.
क्या होगा शिकायत दर्ज होने के बाद
आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद ईपीएफओ की ओर से कंपनी से पूछताछ की जाती है. अगर ये स्पष्ट हो जाए कि कंपनी की ओर से हर महीने कर्मचारी का पैसा काटने के बाद भी जमा नहीं कराया जा रहा है, तो ईपीएफओ की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाती है. ऐसे में ईपीएफओ कंपनी के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई करता है. ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, 1952 के तहत धारा 14-बी में मिले अधिकार के तहत कंपनी पर जुर्माना भी लगा सकता है.