EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपये के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है. श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने शुक्रवार को बयान में कहा कि बंदी के दौरान ईपीएफओ ने 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख पीएफ (PF) दावों का निपटान किया है. इन दावों का निपटान नए प्रावधान के तहत किया गया है. कोविड-19 संकट के दौरान अंशधारकों को राहत के लिए ईपीएफ योजना में संशोधन के जरिये यह प्रावधान किया गया है.

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बयान में कहा गया है कि अंशधारकों को उनके द्वारा की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization) ने पिछले दस दिन में इन दावों का निपटान किया है. ईपीएफओ ने कहा कि उसके सिस्टम में पूरी तरह से अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) अनुपालन वाले अंशधारकों के दावों का निपटान तीन दिन से कम के समय में किया जा रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि जिन सदस्यों ने किसी अन्य कैटेगरी में अप्लाई किया है वे भी कोरोनावायरस संकट से निपटने के लिए केवाईसी अनुपालन की स्थिति के अनुसार निकासी का दावा कर सकते हैं. बयान में कहा गया है कि सभी दावों का निपटान तेजी से करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है.

कोविड-19 संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईपीएफ (EPF) से विशेष निकासी का भी प्रावधान किया गया है. इसके तहत 28 मार्च, 2020 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के जरिये ईपीएफ योजना में पैरा 68 एल (3) डाला गया है.

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इस प्रावधान के तहत तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या ईपीएफ खाते में सदस्य के खाते में पड़ी राशि के 75 प्रतिशत के बराबर, जो भी कम हो निकासी की सुविधा दी जाती है. अंशधारक को इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यह अग्रिम के रूप में होगा. इस पर इनकम टैक्स की कटौती नहीं की जाएगी.