EPFO अपने मेंबर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है, बशर्ते उस मेंबर ने कम से कम 10 वर्षों तक EPFO में अपना कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन दिया हो. पेंशन कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के आधार पर तय होती है. आमतौर पर ये पेंशन रिटायरमेंट के बाद 58 साल की उम्र पर मिलती है. लेकिन अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहे तो भी क्‍लेम कर सकते हैं. ईपीएफओ कर्मचारी को 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेने की सुविधा देता है. हालांकि ये पेंशन कुछ शर्तों के आधार पर मिलती है. लेकिन EPFO से अगर आप ज्‍यादा पेंशन लेना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है, जो अक्‍सर लोगों को नहीं पता. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यहां समझ लीजिए अपने काम की बात.

ऐसे मिलेगी ज्‍यादा पेंशन

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ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आमतौर पर 58 साल पूरे होने पर पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है, तो वो अपनी पेंशन को दो और सालों यानी 60 साल की उम्र तक के लिए रोक सकते हैं और 60 की उम्र तक पेंशन फंड में अपना अंशदान जारी रख सकते हैं. ऐसे में कर्मचारी को हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है. ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र पर पेंशन लेता है तो उसे 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है, वहीं 60 साल की उम्र पर उसे 8% की अतिरिक्‍त दर से पेंशन दी जाती है. उनकी पेंशन की गणना के लिए 58 साल के बाद के सालों की पेंशन की सेवा और वेतन को भी लिया जाता है.

50 साल से 58 साल के बीच लेनी हो पेंशन तो…

अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप Early Pension के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलती है. आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी. मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा यानी उसे 8% पेंशन घटकर मिलेगी. Early Pension लेने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.

50 साल से कम उम्र होने पर

अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्‍लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी.

10 साल से कम की नौकरी होने पर

अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते. ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्‍प होते हैं. पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम की भी निकासी कर सकते हैं. दूसरा विकल्‍प ये है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्‍य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.