EPFO: कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में लगातार 10 सालों तक कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करता है, वो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. ये पेंशन 58 साल की उम्र पर मिलती है. पेंशन की गणना सदस्‍य की पेंशन योग्‍य सेवा यानी जितने वर्ष उसने पेंशन फंड में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति से पहले 60 महीने के औसत वेतन पर प्रो रेटा आधार पर की जाती है. 

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अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहे तो भी क्‍लेम कर सकते हैं. ईपीएफओ कर्मचारी को 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेने की सुविधा देता है. इसके लिए Early Pension का विकल्‍प होता है. लेकिन ऐसे में आपको घटी हुई दर से पेंशन दी जाती है. वहीं एक तरीका ऐसा भी है जिसके जरिए आप ईपीएफओ से 8% तक ज्‍यादा पेंशन ले सकते हैं. तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है. यहां जानिए इसके बारे में-

ये है 8% तक बढ़ी हुई पेंशन लेने का तरीका

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आमतौर पर 58 साल पूरे होने पर पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है, तो वो अपनी पेंशन को दो और सालों यानी 60 साल की उम्र तक के लिए रोक सकते हैं और 60 की उम्र तक पेंशन फंड में अपना अंशदान जारी रख सकते हैं. ऐसे में कर्मचारी को हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है. ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र पर पेंशन लेता है तो उसे 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है, वहीं 60 साल की उम्र पर उसे 8% की अतिरिक्‍त दर से पेंशन दी जाती है. ऐसे में उनकी पेंशन की गणना के लिए 58 साल के बाद के सालों की पेंशन की सेवा और वेतन को भी लिया जाता है.

Early Pension का नियम भी जानें

अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप Early Pension के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलती है. आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी. मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा. Early Pension लेने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.

50 साल से कम उम्र होने पर

अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्‍लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी.

10 साल से कम की नौकरी होने पर

अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते. ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्‍प होते हैं. पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम की भी निकासी कर सकते हैं. दूसरा विकल्‍प ये है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्‍य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.