EPFO: 58 साल की उम्र से पहले लेना चाहते हैं पेंशन, तो क्या करना होगा? यहां जानिए Early Pension क्लेम के नियम
जो कर्मचारी 10 साल या इससे ज्यादा समय की नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद यानी 58 की उम्र से ईपीएफओ की तरफ से पेंशन दी जाती है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 58 साल से पहले पेंशन चाहिए तो क्या ऑप्शन है? यहां जानिए इसके बारे में.
(Image Source- Reuters)
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EPFO के नियम के मुताबिक कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है. अगर नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है. लेकिन जो कर्मचारी 10 साल या इससे ज्यादा समय की नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद यानी 58 की उम्र से ईपीएफओ की तरफ से पेंशन दी जाती है. पेंशन की राशि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर तय होती है.
लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 58 साल से पहले पेंशन चाहिए तो ईपीएफओ के पास Early Pension का भी विकल्प होता है. लेकिन ऐसे में आपको घटी हुई पेंशन दी जाती है. आइए आपको बताते हैं कि Early Pension क्लेम के क्या नियम हैं.
Early Pension के नियम
अगर आपकी 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी हो चुकी है और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप Early Pension के लिए क्लेम कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलती है. आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी. मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा. Early Pension लेने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
50 साल से कम उम्र होने पर
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अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी.
10 साल से कम की नौकरी होने पर
अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते. ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं. पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम की भी निकासी कर सकते हैं. दूसरा विकल्प ये है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.
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09:50 AM IST