EPF e-Nomination: नौकरीपेशा करने वाले सभी लोगों के लिए पीएफ का बैलेंस कटना जरूरी है. ये बैलेंस आपके रिटायरमेंट के समय बहुत काम आता है. EPFO के नियम के मुताबिक, अगर आप अपना PF बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो आपके लिए ई-नॉमिनेशन (e-nomination) फाइल करना जरूरी है. अभी तक पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन को फाइल करना जरूरी नहीं था लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है. 

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ईपीएफओ (EPFO) ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा है कि, ईपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें. अब ईपीएफओ ग्राहक ईपीएफओ वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगिन करके ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन (EPF/EPS nomination) डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं. 

 

इन आसान स्टेप्स से करें ई-नॉमिनेशन

  • सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाएं.
  • इसमें 'सर्विस' पर जाकर और 'फॉर इंप्‍लॉयज' ऑप्‍शन को चुनें.
  • सर्विस मेनू में 'मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सेवा (OCS/OTCP)' पर क्लिक करें.
  • लॉगिन करने के लिए यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें.
  • मैनेज पेज पर जाएं और ई-नॉमिनेशन सलेक्‍ट करें.
  • फैमिली घोषणा को अपडेट करने के लिए 'हां' पर क्लिक करें.
  • लिस्ट में 'पारिवारिक विवरण जोड़ें' पर क्लिक करें.
  • शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए 'नॉमिनेशन डिटेल' पर जाएं.
  • घोषणा करने के बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें.
  • अब ओटीपी जनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आधार कार्ड से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
  • अब ओटीपी दर्ज करें.
  • जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा. 

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बैलेंस चेक करने के लिए जरूरी है ई-नॉमिनेशन

अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ का बैलेंस चेक कर लिया जाता था. इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना होता था और आप अपना पीएफ बैलेंस आसानी से चेक कर लिया करते थे, लेकिन अब ई-नॉमिनेशन के बाद ही पीएफ बैलेंस (PF Balance) को चेक कर पाएंगे.