EPFO Pension: 7 तरह की पेंशन देता है ईपीएफओ, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को होनी चाहिए ये जानकारी
Written By: सुचिता मिश्रा
Thu, Aug 29, 2024 01:31 PM IST
EPFO का नियम कहता है कि अगर कोई मेंबर 10 वर्षों तक ईपीएफओ में योगदान करता है तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है. आमतौर पर ईपीएफओ स 58 वर्ष की उम्र से पेंशन मिलना शुरू होता है. लेकिन तमाम दूसरी कंडीशंस भी हैं, जिसमें ईपीएफओ मेंबर या उसके परिवार को पेंशन दी जाती है. ईपीएफओ ने पेंशन को 7 श्रेणियों में बांटा है. अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और EPFO Member हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए.
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अर्ली पेंशन
आमतौर पर ईपीएफओ 58 साल की उम्र से पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है और 58 की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहता है तो 50 साल की उम्र के बाद क्लेम कर सकता है. ईपीएफओ ने Early Pension का प्रावधान भी किया हुआ है. हालांकि अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर्स को हर साल 4 फीसदी के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है. मतलब अगर किसी को 58 साल पर 10,000 रुपए पेंशन मिलनी है तो 57 साल की उम्र पर क्लेम करने पर 4% घटकर यानी 9,600 रुपए मिलेंगे और 56 साल की उम्र पर 8% घटकर यानी 9,200 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे.
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रिटायरमेंट पेंशन
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विकलांग पेंशन
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विधवा या बाल पेंशन
ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मौत के बाद उसकी पत्नी व 25 साल से कम उम्र वाले दो बच्चे पेंशन पाने के हकदार होते हैं. तीसरा बच्चा भी पेंशन का हकदार है, लेकिन पहले बच्चे की पेंशन 25 की उम्र पर जब बंद हो जाएगी, तब तीसरे बच्चे की शुरू हो जाएगी. ईपीएफओ सब्सक्राइबर मृत्यु की स्थिति में भी पेंशन का 10 साल का नियम लागू नहीं होता है. अगर किसी सब्सक्राइबर ने एक साल भी योगदान दिया है तो उसकी मौत होने पर उसकी विधवा और बच्चे पेंशन के हकदार होंगे.
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अनाथ पेंशन
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