EPF Account: नौकरीपेशा के लिए EPF अकाउंट को मैनेज करना काफी आसान है. अब सभी सर्विसेज ऑनलाइन मिलती हैं. इसमें एक खास फीचर नौकरी छोड़ने के बाद काम आता है. नौकरी बदलते ही आप इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. डेट ऑफ एग्जिट. पहले नौकरी छोड़ने पर करीब 2-3 महीने इंतजार करना होता था कि एम्प्लॉयर की तरफ से डेट ऑफ एग्जिट कब होगा और उसके बाद EPF अकाउंट ट्रांसफर हो सकेगा. लेकिन, इस प्रक्रिया को भी ऑनलाइन एम्प्लॉई के लिए शुरू कर दिया गया. नौकरी छोड़ने के बाद आप एग्जिट करने (Date of Exit) को खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए एम्प्लॉयर की तरफ से अपडेट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

EPF अकाउंट को ट्रांसफर करना जरूरी

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एक कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने पर Provident fund को ट्रांसफर करना जरूरी है. बदले हुए नियमों के बाद अब विड्रॉल तभी पॉसिबल है, जब पुराने अकाउंट मर्ज कर दिए गए हों. अगर डेट ऑफ एग्जिट सब्मिट नहीं होगी तो पुराने EPF अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा और करंट अकाउंट से कोई विड्रॉल भी नहीं हो सकेगा. इसलिए जरूरी है इसे समय रहते अपडेट कर लें.

पहले सिर्फ एम्प्लॉयर कर सकता था अपडेट

बता दें पहले इसके लिए एंप्लॉयर पर निर्भर रहना होता था. केवल एप्लॉयर के पास ही कर्मचारी के कंपनी ज्वॉइन करने और छोड़ने की तारीख डालने या अपडेट करने का अधिकार था. आइए बताते हैं कैसे डेट ऑफ एग्जिट कर सकते हैं अपडेट…

डेट ऑफ एग्जिट एंटर करने के लिए फॉलो करें Steps

  • सबसे पहले इस लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.
  • यहां आपको UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा.
  • याद रहे आपका UAN एक्टिव होना चाहिए.
  • अब नया पेज ओपन होगा. यहां पर आपको ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करना है.
  • अब आपको ‘मार्क एग्जिट’ को सलेक्ट करना है.
  • अब आपके सामने ‘सिलेक्ट इंप्लॉयमेंट’ ड्रॉप डाउन आएगा.
  • इसमें पुराना EPF अकाउंट नंबर चुनें जो आपके UAN से लिंक हो.
  • अब उस अकाउंट और नौकरी से जुड़ी डीटेल्स शो होंगी.
  • अब इसमें नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण डालें.
  • नौकरी छोड़ने के कारणों में रिटायरमेंट, शॉर्ट सर्विस जैसे विकल्प रहेंगे.
  • इसके बाद ‘रिक्वेस्ट OTP’ पर क्लिक करें.
  • ये आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा.
  • अब निर्धारित स्पेस में OTP डालें और रिक्वेस्ट सबमिट करें.
  • प्रोसेस पूरा होने के बाद नौकरी छोड़ने की तारीख EPF अकाउंट में दर्ज होने का मैसेज शो होगा.

सिर्फ एक बार अपडेट कर सकते हैं DOE

अगर आपने एक बार EPFO सिस्टम में डेट ऑफ एग्जिट (DOE) अपडेट कर दी तो उसके बाद में इसे बदल नहीं सकते हैं. ये भी ध्यान रखें कि अगर आपने हाल ही में नौकरी छोड़ी है तो एग्जिट डेट दर्ज करने के लिए आपको 2 महीने का इंतजार करना होगा. क्योंकि, ये PF में एम्प्लॉयर के आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन के 2 महीने बाद ही अपडेट हो सकेगी.

आसानी से ट्रांसफर होगा अकाउंट

अब डेट ऑफ एग्जिट (Date of Exit) एंटर करके आप अपनी पुरानी कंपनी के Provident Fund का पैसा भी आसानी से निकाल सकेंगे. इसके लिए आपको अपनी पुरानी कंपनी के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं हैं.