1 सितंबर से पहले EPFO अकाउंट से जरूर लिंक करें अपना आधार, अटक जाएगा पीएफ से जुड़ा ये काम
EPFO link with Aadhaar Number: अगर आपने 1 सितंबर से पहले आधार नंबर और अपने पीएफ खाते को लिंक नहीं किया तो PF से जुड़ा बहुत ही जरूरी काम अटक जाएगा.
EPFO Link With Aadhaar Soon: अब सभी केंद्रीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को लिंक कराना जरूरी हो गया है, चाहे तो PAN कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, राशन कार्ड हो या एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो. PAN, राशन कार्ड और दूसरी सेवाओं के बाद अब ईपीएफओ (EPFO) के साथ भी आधार (Aadhaar) नंबर को लिंक कराना जरूरी है. इसके लिए आपके पास बस इसी महीने तक का समय है, क्योंकि सरकार ने ईपीएफओ के साथ आधार लिंक (Aadhaar link to EPFO) कराने की आखिरी तारीख 1 सितंबर कर दी है.
EPFO ने इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) भरने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) के साथ आधार को लिंक करने की तारीख 1 सिंतबर तक बढ़ा दी है. इसके लिए EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में कुछ बदलाव किए हैं और इससे इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) फाइल करने के प्रोटोकॉल में बदलाव आया है.
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अगर नहीं किया लिंक तो हो जाएगी गड़बड़
अगर आपने 1 सितंबर से पहले ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा. अगर आप अपना आधार नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से (UAN) लिंक कराएंगे तो ही आपको अपने पीएफ खाते में कंपनी का हिस्सा मिलेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक अपना पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें.
कैसे करें आधार नंबर लिंक
- इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- epfindia.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें
- इसके बाद e-KYC पोर्टल पर क्लिक करें
- अब आधार नंबर की जानकारी दें और मोबाइल नंबर भरें
- इसके बाद आपको एक OTP आएगा
- दोबार, आधार नंबर की जानकारी भरें और OTP वेरिफाई करें
- 3 बार OTP, आधार और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका आधार पीएफ से लिंक हो जाएगा