Rules Change: 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं ये 6 नियम, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Sep 28, 2024 09:28 AM IST
Rules Change from 1st October 2024: सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और अक्टूबर की शुरुआत हो रही है. हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव होते हैं. अक्टूबर के पहले दिन से भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इसमें रसोई गैस की कीमत से लेकर आधार और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नियमों में चेंज तक शामिल है. इसमें कुछ आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं. यहां जानिए 1 अक्टूबर यानी मंगलवार से क्या-क्या बदलने वाला है?
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LPG के दाम
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) में बदलाव करती हैं. ऐसे में 1 अक्टूबर 2024 की सुबह-सुबह आपको सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है् सुबह छह बजे संशोधित दाम जारी किए जा सकते हैं. हालांकि बता दें कि बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं, तो वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में काफी समय से बदलाव नहीं हुआ है.
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ATF और CNG-PNG रेट
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आधार
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सुकन्या समृद्धि योजना के नियम
1 अक्टूबर से बेटियों की स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के नियम भी बदल जाएंगे. नए नियम के मुताबिक अगर Sukanya Samriddhi Account दादा-दादी ने ओपन किया है तो ऐसे में अकाउंट को अभिभावक या बायोलॉजिकल माता-पिता को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगर दो से ज्यादा अकाउंट खोले गए हैं तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा.
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पीपीएफ के नियम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को लेकर भी 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहे हैं. पीपीएफ में पहला बदलाव माइनर के लिए खोले गए पीपीएफ अकाउंट को लेकर है. नाबालिग के नाम से खोले गए PPF अकाउंट में 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट से ब्याज मिलेगा. उसके बाद, PPF के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी. मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उसके 18वें बर्थडे से किया जाएगा. दूसरा बदलाव ये है कि अगर किसी ने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोला है तो प्राइमरी खाते पर मौजूदा ब्याज दर लागू होगी और सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा. अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस की जाएगी. दो से अधिक अतिरिक्त खातों पर उनकी ओपनिंग की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा. वहीं तीसरा बदलाव NRI को लेकर है कि ऐसे एक्टिव NRI जिनके PPF अकाउंट्स 1968 के अंतर्गत खोले गए, जहां फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है. ऐसे खाताधारकों को 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) ब्याज मिलेगा. इस तारीख के बाद, ब्याज 0% होगा.
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