Home Loan Defaulter के साथ क्या करता है बैंक, कब आती है प्रॉपर्टी के नीलाम होने की नौबत?
Written By: सुचिता मिश्रा
Sat, Jan 11, 2025 08:00 AM IST
Home Loan लंबे अवधि का कर्ज है और बड़ा अमाउंट होने के कारण इसकी EMI भी अक्सर बड़ी होती है. इस अवधि में कई बार लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, जिसमें हर महीने ईएमआई को चुकाना मुश्किल हो सकता है और इस सिचुएशन में आप Loan Defaulter बन सकते हैं. हालांकि लोन डिफॉल्टर को सबकुछ ठीक करने के कई मौके दिए जाते हैं. तब भी बॉरोअर मैनेज न कर पाए तो बैंक प्रॉपर्टी की नीलामी की ओर बढ़ता है. जानिए कब आप लोन डिफॉल्टर कहलाते हैं, कब नीलामी की नौबत आती है और उस स्थिति में आपके पास क्या अधिकार हैं.
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जानिए लोन डिफॉल्ट करने के बाद बैंक क्या करता है?
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3 किस्तें मिस होने पर लोन को NPA मान लेता है बैंक
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लोन के NPA बनने के बाद भी डिफॉल्टर को मिलता है एक मौका
लोन के NPA बन जाने के बाद, बैंक होम लोन डिफॉल्टर को कानूनी कार्रवाई का नोटिस देता है और फिर उधारकर्ता को छूटी हुई EMI चुकाने के लिए 2 महीने तक का समय देता है. ये बॉरोअर को सबकुछ ठीक करने के लिए बैंक की तरफ से दिया गया एक मौका होता है. अगर इस बीच भी बैंक को कानूनी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो बैंक संपत्ति की नीलामी के लिए आगे बढ़ जाता है.
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मकान को नीलामी से बचाने के लिए मिलता है अच्छा-खासा समय
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आखिरी विकल्प होता है नीलामी
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