How to apply for Duplicate Pan Card: परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है. लेकिन, अगर पैन कार्ड खो जाए तो परेशान होना लाजमी है. क्योंकि, बिना पैन कार्ड के आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में काम आने वाला ये डॉक्यूमेंट खोना कोई आम बात नहीं है. लेकिन, जानना जरूरी है कि खोने पर आखिर क्या करें? घबराएं नहीं, इसका आसान तरीका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं. डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) के लिए अलग से आवेदन करना होगा. इसके लिए बताए गए स्टेप्स फोलो करें और पैन कार्ड फिर से आपकी जेब में होगा.

सामान्य प्रोसेस के लिए फोलो करें 4 स्टेप्स

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स्टेप 1. इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे. इनमें से आप ‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’ का विकल्प चुनना होगा. ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें पहले से परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) एलॉट किया जा चुका है. इस ऑप्शन को चुनने के बाद आवेदक को एक नया पैन कार्ड जारी किया जाता है.

स्टेप 2. रिप्रिंट के ऑप्शन में आपको एक फॉर्म दिखाई देगा. इसके सभी कॉलम भरने होंगे, लेकिन, बाएं मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी सही का निशान नहीं लगाना है. उसके बाद आपको 105 रुपए का पेमेंट करना होगा. आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए यह भुगतान कर सकते हैं. सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद फॉर्म जमा करने पर एकनॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी.

www.onlineservices.nsdl.com पर जाएं.

2. इसके बाद आप नाम, फोन नंबर और ईमेल की जानकारी भरें.

3. इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें.

4. आपके ईमेल पर PDF फॉर्मेट में ई-पैन कार्ड भेज दिया जाएगा.

5. आप अपने ई-मेल से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं.

कितनी चुकानी होगी कीमत 

देश के अंदर नए या डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए आपको 93 रुपए + 18% GST के हिसाब से 110 रुपए चुकाने होंगे. अगर पैन कार्ड विदेश में चाहिए मंगवाना है तो इसके लिए आपको 1011 रुपए चुकाने होंगे, जिसमें GST डिस्पैच चार्ज वगैरह शामिल हैं.

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