7 दिन बाद Mutual Fund निवेशक नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा, आज ही कर लें ये काम और बचा लें निवेश
Nominees for MF investors: नॉमिनेशन नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों (Demat Accounts) और फोलियो पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे.
Nominees for MF investors: म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए जरूरी खबर है. सभी इंडिविजुअल डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों (MF Investors) के पास अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणापत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों (Demat Accounts) और फोलियो पर रोक लग जाएगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) के अनुसार, यह आदेश नए और मौजूदा दोनों निवेशकों पर लागू होगा. यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है.
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ट्रेडिंग-डीमैट खाता खोलते समय नॉमिनी देना अनिवार्य
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FYERS के को-फाउंडर और CEO तेजस खोडे ने कहा, यह किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिभूतियों के सुचारू और सुगम हस्तांतरण को सुनिश्चित करेगा. सेबी के नए नियमों के अनुसार, नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय अपनी प्रतिभूतियों के लिए ‘नामांकन’ देना होगा या घोषणापत्र के जरिये बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा.
मौजूदा निवेशक (संयुक्त रूप से रखे गए म्यूचुअल फंड फोलियो सहित) अगर इस समयसीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे उसमें से अपना निवेश नहीं निकाल पाएंगे.इसके अलावा निवेशकों के डीमैट खाते (Demat Accounts) या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक ‘फ्रीज’ जब तक कि वे नामांकन नहीं करते या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं.
30 सितंबर डेडलाइन
आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज ने कहा कि सभी इंडिविजुअल डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए किसी को नामांकित करने की 30 सितंबर, 2023 की समयसीमा सेबी की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है. जुलाई, 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले नामांकन का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था. बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया था.
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म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के संबंध में नियामक ने 15 जून, 2022 को अपने सर्कुलर में म्यूचुअल फंड ग्राहकों के लिए 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन विवरण या घोषणा देना अनिवार्य कर दिया था. इसे 1 अक्टूबर, 2022 तक और फिर मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया. बाजार भागीदारों से मिले आग्रह के बाद फोलियो और डीमैट खातों को फ्रीज करने का प्रावधान 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू करने का फैसला किया गया.
नॉमिनी जोड़ने के फायदे
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अतीत में कई निवेशक खाते बिना किसी को नामित किए खोले गए हैं. ऐसे मे सही उत्तराधिकारी को एसेट ट्रांसफर में कठिनाई आती है. ऐसे में यह कदम काफी अच्छा है और इससे एसेट ट्रांसफर में आने वाले मुश्किलों से निजात मिलेगी.
12:36 PM IST